कोऑपरेटिव बैंक निदेशक मंडल चुनाव को सरगर्मी तेज
दी रहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मधुबनी के निदेशक मंडल के चुनाव को लेकर प्रशासनिक एवं राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।
मधुबनी। दी रहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मधुबनी के निदेशक मंडल के चुनाव को लेकर प्रशासनिक एवं राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। प्रशासन जहां इस चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी है, वहीं विभिन्न पदों के दावेदारों ने भी नामांकन एवं जीत दर्ज करने के लिए मतदाताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है। जिस कारण कड़ाके की इस ठंड में भी दी रहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है।
उक्त निर्वाचन हेतु बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी फूल ¨सह द्वारा अधिसूचना भी जारी किया जा चुका है। उक्त चुनाव के लिए 08 जनवरी को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे तक नामांकन पत्र स्वीकार किया जाएगा। दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की संवीक्षा 09 जनवरी को की जाएगी। नामांकन वापसी एवं चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए 10 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। जबकि 18 जनवरी को पूर्वाह्न 07 बजे से अपराह्न 03 बजे तक मतदान एवं मतदान समाप्ति के बाद इसी दिन मतगणना भी कराया जाएगा। गौरतलब है कि उक्त चुनाव को लेकर कट ऑफ डेट 31 अक्टूबर 2017 के आधार पर तैयार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी किया जा चुका है।
आरक्षण का प्रावधान भी लागू :
को-ऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव में एकल पदों (यथा-अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण तो लागू नहीं किया गया है, लेकिन इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी तथा पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। 12 सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं सचिव पद को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छह पद आरक्षित रखा गया है। प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के लिए दो-दो पद आरक्षित किया गया है। आरक्षित पद के विरूद्ध संबंधित कोटि के अभ्यर्थियों से नामांकन पत्र प्राप्त नहीं होने पर उसे खाली ही छोड़ दिया जाएगा। प्रत्येक कोटि में 50 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किया गया है। संबंधित कोटि में महिला हेतु आरक्षित पद पर संबंधित कोटि के महिला अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किए जाने पर इन पदों को भी रिक्त रखा जाएगा। हालांकि आरक्षित कोटि की महिला भी सामान्य कोटि में महिलाओं के लिए आरक्षित पद पर नामांकन कर सकेंगी, बशर्ते वे आरक्षित पद के विरूद्ध नामांकन दाखिल नहीं की हो।