निर्धारित समय पर मतदाता सूची को पूर्ण करें: एसडीएम
बेनीपट्टी प्रखंड के मेघदूतम टीपीसी भवन में एसडीएम मुकेश रंजन की अध्यक्षता में 31 हरलाखी विधानसभा तथा 32 बेनीपट्टी विधान सभा क्षेत्र के बीएलओ की बैठक हुई।
मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के मेघदूतम टीपीसी भवन में एसडीएम मुकेश रंजन की अध्यक्षता में 31 हरलाखी विधानसभा तथा 32 बेनीपट्टी विधान सभा क्षेत्र के बीएलओ की बैठक हुई। जिसमें भारत के निर्वाचन आयोग 1 जनवरी 2019 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से चलाए जाने एवं नए मतदाताओं को नाम मतदाता सूची में जोड़ने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई।
बैठक में एसडीएम मुकेश रंजन ने कहा कि निष्पक्ष एवं विश्वसनीय चुनाव के लिए शुद्ध मतदाता सूची का होना आवश्यक है। उनकी गुणवत्ता को सुधार कर मतदाता सूचि को स्वस्थ्य मानकीकरण बनाने के साथ ही मतदान केंद्रों को और भाग सीमाओं के सुधार के उद्देश्यों को पूर्ण करना साथ ही योग्य सभी मतदाताओं को पंजीकरण करना जरूरी है। मतदान केंद्रों के सत्यापन, युक्तिकरण एवं अर्हता की तिथि 1 जनवरी 2019 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित समय सारणी के विषय में विमर्श एवं मतदान केन्द्रों का सत्यापन, सर्व प्रथम वर्तमान में जो भी मतदान केंद्र है उसका शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन बीएलओ द्वारा विहित प्रपत्र में किया जाएगा। बीएलओ द्वारा सत्यापन के बाद पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भी शत प्रतिशत मतदान केन्द्र का सत्यापन किया जाएगा तथा सभी मतदान केन्द्रों पर पुन: अक्षांश एवं देशांतर प्राप्त करते हुए प्रखंड स्तर पर समेकित करते हुए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ की भूमिका महत्वपूर्ण है। बेनीपट्टी विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में बने नये मतदान केन्द्र 53 बने हैं।जबकि कुल मतदान केन्द्र की संख्या 295 है। हरलाखी विधान सभा क्षेत्र में 44 नये मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जबकि, कुल मतदान केंद्र की संख्या 272 हो गई है। एक मतदान केंद्र पर सिर्फ 14 सौ वोटर हो सकते हैं। बीएलओ को नया काम मिला हैं जहां फार्म छ: में नाम को जोड़ना, सात में नाम को हटाना व मरे हुए दोहरी प्रविष्टी को हटाने, तीसरा मतदाता सूची में सुधार के लिए फार्म आठ ए भरना है। एक मतदान केंद्र से दूसरी मतदान केन्द्र में ट्रांसफर करना है। दिव्यांग मतदाताओं को निश्चित रूप से जोड़ने साथ ही बीएलओ अपने मतदान केन्द्र क्षेत्रों में पहुंचकर नए मतदाताओं जिसकी उम्र 18 वर्ष की आयु है उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने तथा 31 अक्टूबर 2018 तक मतदाताओं की सूची में नाम जोड़ने व भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मतदाताओं के मोबाइल नंबर अंकित करने का निर्देश दिया गया है। एक सितंबर 2018 से 31 अक्टूबर 2018 तक दावों व आपत्ति देने तथा नाम जोड़ने हटाने एवं शुद्ध करने के लिए सभी एआरओ को निर्देश दिया गया है। एसडीएम मुकेश रंजन ने कहा कि बीएलओ सभी प्रकार के फार्म व रजिस्टर प्राप्त कर अपने कार्यो में ईमानदारी पूर्वक निष्ठा के साथ लग जाए। जबकि, निर्वाचन कार्यो में लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी।
बैठक में सीओ पुरेंद्र कुमार ¨सह, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी गौतम आनंद, ललित कुमार ठाकुर, अमित कुमार झा सहित कई लोग मौजूद थे।