को-ऑपरेटिव बैंक निदेशक मंडल चुनाव कार्यक्रम जारी
दी रहिका सेंन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मधुबनी के निदेशक मंडल के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया है।
मधुबनी। दी रहिका सेंन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मधुबनी के निदेशक मंडल के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस संबंध में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी फूल ¨सह ने अधिसूचना भी जारी कर दिया है। उक्त चुनाव को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई. 1 में 22 दिसंबर को सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। जबकि 08 जनवरी 2018 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे तक नामांकन पत्र स्वीकार किया जाएगा। इस प्रकार नामांकन दाखिल करने की तिथि 08 जनवरी 2018 निर्धारित किया गया है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 09 जनवरी को की जाएगी। नामांकन वापसी एवं चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए 10 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। जबकि 18 जनवरी को पूर्वाह्न 07 बजे से अपराह्न 03 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्ति के बाद 18 जनवरी को ही मतगणना भी कराया जाएगा। उक्त चुनाव को लेकर कट ऑफ डेट 31 अक्टूबर 2017 के आधार पर तैयार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी किया जा चुका है।
आरक्षण का प्रावधान भी लागू :
को-ऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव में एकल पदों (यथा-अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण तो लागू नहीं किया गया है, लेकिन इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी तथा पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। इस अधिसूचना में बतौर उदाहरण उल्लेख किया गया है कि यदि 12 सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं सचिव को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छह पद आरक्षित रखा गया है। प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए दो पद, पिछड़ा वर्ग के लिए दो पद तथा अति पिछड़ा वर्ग के लिए दो पद आरक्षित किया गया है। अगर आरक्षित पद के विरूद्ध संबंधित कोटि के अभ्यर्थी से नामांकन प्राप्त नहीं होता है तो उसे खाली ही छोड़ दिया जाएगा। प्रत्येक कोटि में 50 प्रतिशत पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है। संबंधित कोटि में महिला हेतु आरक्षित पद पर संबंधित कोटि के महिला अभ्यर्थी द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किए जाने पर इस पद को भी रिक्त रखा जाएगा। हालांकि आरक्षित कोटि की महिला भी समान्य कोटि में महिलाओं के लिए आरक्षित पद पर नामांकन कर सकेंगी, बशर्ते वे आरक्षित पद के विरूद्ध नामांकन दाखिल नहीं की हो।