बिहार से बाहर काम करने वाले श्रमिक प्रवासी कामगार एप पर कराएं रजिस्ट्रेशन, दुर्घटना होने पर मिलेगा 4 लाख
बिहार श्रम संसाधन विभाग ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 'बिहार प्रवासी कामगार ऐप' लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य डेटा एकत्र ...और पढ़ें

योजना के तहत आंशिक अपंगता होने पर 50 हजार तथा पूर्ण अपंगता पर एक लाख की सहायता मिलती है।
HighLights
प्रवासी श्रमिकों के डेटा संग्रह और योजना लाभ हेतु ऐप।
दुर्घटना पर 4 लाख तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान।
मधुबनी में ऐप जागरूकता पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित।
जागरण संवाददाता, मधुबनी। Bihar Pravasi Kamgar App: बिहार से बाहर काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों का डेटा एकत्र करने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से श्रम संसाधन विभाग ने बिहार प्रवासी कामगार एप बनाया है।
इस एप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विभाग की ओर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में श्रम कल्याण दिवस के अवसर पर मधुबनी के सेमिनार हॉल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
सुरक्षा का मिलेगा दायरा
कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए श्रम अधीक्षक रतीश कुमार ने बताया कि ऐप पर पंजीकरण कराने से प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षा मिलेगी।
इसके साथ ही उन्हें विभिन्न सरकारी सहायता योजनाओं का लाभ उठाने में भी आसानी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक मदद दी जाती है।
दुर्घटना पर चार लाख
योजना के तहत दुर्घटना में आंशिक अपंगता होने पर 50 हजार रुपये तथा पूर्ण अपंगता पर एक लाख रुपये की सहायता मिलती है।
वहीं असमय मृत्यु होने पर आश्रितों को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। श्रम अधीक्षक ने श्रमिकों को श्रम कानून, उनके अधिकारों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।
बाल श्रम रोकने अपील
कार्यक्रम के दौरान श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों ने बाल श्रम रोकने, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और समाज को नशामुक्त बनाने की अपील की।
अधिकारियों ने कहा कि श्रमिक कृषि और निर्माण समेत विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। विभाग उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लगातार प्रयासरत है।
इस कार्यशाला में विभिन्न प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी और श्रमिक संघों के कई प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई।
यह भी पढ़ें- बिहार में प्रवासी मजदूरों की मौत पर अब आश्रितों को मिलेंगे 4 लाख रुपये, पार्थिव शरीर लाने का भी खर्च देगी सरकार
