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अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के अंदर पशु बाजार, हाट पर रोक

मधुबनी। अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के अंदर पशु बाजार एवं पशु हाट लगाने पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जनहित याचिका मामले में पारित आदेश का हवाला देते हुए सूबे के विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने उक्त कार्रवाई की है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 02 Dec 2019 11:00 PM (IST)Updated: Mon, 02 Dec 2019 11:00 PM (IST)
अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के अंदर पशु बाजार, हाट पर रोक
अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के अंदर पशु बाजार, हाट पर रोक

मधुबनी। अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के अंदर पशु बाजार एवं पशु हाट लगाने पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जनहित याचिका मामले में पारित आदेश का हवाला देते हुए सूबे के विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने उक्त कार्रवाई की है। पशुओं के अवैध परिवहन तथा नेपाल के गढ़ीमाई मेले में पशु बली के लिए पशुओं के ले जाने पर भी विकास आयुक्त ने रोक लगा दी है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुधन बाजार विनियमन) नियम-2017 के नियम-8 के आलोक में उक्त कार्रवाई की गई है। विकास आयुक्त ने जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर मामले से अवगत करा दिया है। जिला पशु क्रूरता निवारण समिति को निर्देश दिया गया है कि पशु तस्करों से बचाए गए पशुओं को अस्थाई रूप से आश्रय देने के लिए बाड़े का इंतजाम कर दिया जाए। ताकि, अवैध परिवहन की दिशा में पशुओं को पुलिस थानों या एसएसबी चौकी पर अधिक समय तक रखना नहीं पड़े। साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में क्राइम मीटिग में जिले के सभी पुलिस थानों में पशु क्रूरता से संबंधित दर्ज किए गए मुकदमों की जानकारी प्राप्त कर विकास आयुक्त कार्यालय को रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया गया है। पशुपालन विभाग के पदाधिकारी के माध्यम से न्यायालय विचाराधीन पशुओं के रख-रखाव के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट भी विकास आयुक्त ने तलब किया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं सीतामढ़ी जिलों में पशुओं के रेल से परिवहन पर विशेष नजर रखते हुए रेलवे पुलिस से समन्वय स्थापित कर बली के लिए अवैध रूप से पशुओं का परिवहन करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का निर्देश भी विकास आयुक्त ने दिया है।

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