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Bihar News : किसानों के हाथ में खेती से कारोबार की चाबी, उपज अपनी, तेल अपना और कमाई भी अपनी

Published: Mon, 14 Sep 2026 03:40 PM (IST)

Farmer Business Opportunity : मधुबनी में किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए तेल प्रसंस्करण का कारोबार शुरू करने का अवसर ...और पढ़ें

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

HighLights

  1. मधुबनी में तेल प्रसंस्करण इकाई लगाने का सुनहरा अवसर।

  2. कृषि विभाग दे रहा 9.90 लाख रुपये तक का अनुदान।

  3. आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, ऑनलाइन करें अप्लाई।

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Farmer Income Boost : मधुबनी के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों के लिए तेल प्रसंस्करण का कारोबार शुरू करने का अवसर आया है।

कृषि विभाग ने जिले में 10 टन क्षमता की एक तेल मिल स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए इच्छुक लाभुकों से 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

योजना के तहत पात्र लाभुकों को परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 9.90 लाख रुपये तक अनुदान मिलेगा। इससे तिलहन प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

एक तेल मिल स्थापना का लक्ष्य

राज्य में तिलहन प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन के तहत तेल मिल स्थापना की योजना शुरू की है। मधुबनी जिले को एक तेल मिल स्थापना का लक्ष्य मिला है।

योजना के तहत 10 टन क्षमता की तेल प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जानी है। इच्छुक लाभुक निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

9.90 लाख रुपये तक मिलेगा अनुदान

योजना के तहत तेल मिल स्थापना पर परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 9.90 लाख रुपये, जो भी कम हो, अनुदान के रूप में दिया जाएगा। भूमि की खरीद और भवन-शेड निर्माण का खर्च अनुदान में शामिल नहीं होगा। विभाग का उद्देश्य तिलहन का मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ाना है।

ये लाभुक कर सकते हैं आवेदन

जिला कृषि पदाधिकारी सुदामा ठाकुर ने बताया कि सरकारी या निजी उद्योग, कृषक उत्पादक समूह, तिलहन प्रसंस्करण से जुड़े पंजीकृत स्टार्टअप और सहकारी समितियां योजना के लिए पात्र हैं। इच्छुक संस्थाओं को आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।

डीपीआर और बैंक सहमति पत्र जरूरी

आवेदन के साथ डीपीआर, आधार कार्ड, बैंक विवरण, बैंक ऋण स्वीकृति या सहमति पत्र और संस्था का निबंधन प्रमाण-पत्र लगाना होगा। दस्तावेजों की जांच के बाद पात्रता के आधार पर लाभुक का चयन किया जाएगा।

कृषि पोर्टल या एप से करें आवेदन

इच्छुक लाभुक कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in या बिहार कृषि एप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित है। अधिक आवेदन आने पर जिले को मिले लक्ष्य के अनुसार पात्र लाभुक का चयन किया जाएगा।