महिला मतदाताओं की पहचान के लिए दिया गया प्रशिक्षण
मधेपुरा। लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं की पहचान करने के लिए महिला ि
मधेपुरा। लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं की पहचान करने के लिए महिला शिक्षिकाओं को बीआरसी भवन में शुक्रवार को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी दीना मुर्मू ने बताया कि निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं को ईपीक कार्ड के अलावा एक और फोटो युक्त पहचान पत्र लाना होगा। 11 विकल्प भी दिया गया है। इपीक कार्ड के अलावा फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटो युक्त प्रमाण पत्र, बैंक व डाक घरों द्वारा जारी पासबुक, पेन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, जॉब कार्ड आदि फोटो युक्त प्रमाण पत्र के पहचान के आधार पर पहचान की जाएगी। राशन कार्ड को अमान्य बताया गया। बताया की मतदान केंद्र पर तीन मतदाता सूची रहेगी। प्रतिनियुक्त शिक्षिकाओं को पी-वन से कंफर्म होना होगा। नकाबपोश मतदाताओं के पिता व पति के नाम का मिलान करना अनिवार्य होगा। ईपीक कार्ड के अलावा अन्य प्रमाण पत्र के फोटो से चेहरे की पहचान करना होगा। मतदान के पूर्व बाएं हाथ की तर्जनी में निशान की जांच की अनिवार्यता होगी। बिहारीगंज अंतर्गत कुल 82 मतदान केंद्र में 34 मतदान केंद्र चिह्नित किया गया है। मतदाताओं की पहचान करने के लिए शिक्षिकाओं को संबंधित मतदान केंद्रों पर प्रतिनियुक्त किया गया है। सभी प्रतिनियुक्त शिक्षिकाओं को चुनाव के दौरान उन्हें निष्पक्ष होकर अपने दायित्व का निर्वहन करने को कहा गया। मौके पर सांख्यिकी पर्यवेक्षक मनोज कुमार, प्रखंड साधन सेवी शिवराज राणा, प्रभाषचन्द्र यादव एवं अन्य उपस्थित थे।