कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं डीइओ
मधेपुरा : जिला प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि मधेपुरा
मधेपुरा : जिला प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि मधेपुरा डीइओ, डीपीओ और शिक्षा विभाग पर हाई कोर्ट के आदेश का कोई असर नहीं पड़ रहा है।
संघ के प्रधान सचिव लाल बहादुर यादव ने बताया कि विभागीय नियमों केविरूद्ध मधेपुरा डीईओ व डीपीओ लॉटरी के जरिए प्रधानाध्यापक पद पर पदस्थापन मनमाने ढंग से कर दिया। इसके खिलाफ जिला शिक्षक संघ हाई कोर्ट गए, जहां कोर्ट ने डीईओ और डीपीओ के द्वारा किए गए पदस्थापना को रद करते हुए विभागीय नियमानुसार पदस्थापन करने का आदेश दिया। इसके फलस्वरूप शिक्षा विभाग के प्रधान महासचिव आरके महाजन ने 19 जनवरी 2018 को पत्र जारी कर विभागीय नियमानुसार डीइओ को कार्यपालन करने का निर्देश दिया। परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जान बुझकर मामले को लटकाने के लिए सीआरसी को रिक्त छोड़ दिया। इस वजह से अभी तक पदस्थापन का फाइल अनुमोदन के लिए अधर में लटका हुआ है। आठ माह पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा आदेश देने के बावजूद शिक्षा विभाग उदासीन बना हुआ है। इससे आक्रोशित प्रधानाध्यापक उच्च न्यायालय में अवमानना परिवाद करने को विवश हैं।