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सामाजिक बुराई के साथ अपराध है बाल विवाह : एसडीएम

मधेपुरा। अनुमंडल मुख्यालय स्थित राजनंदन कला भवन में मंगलवार को बाल विवाह और दहेजप्रथा को दूर

By JagranEdited By: Published: Tue, 10 Dec 2019 07:41 PM (IST)Updated: Wed, 11 Dec 2019 06:10 AM (IST)
सामाजिक बुराई के साथ अपराध है बाल विवाह : एसडीएम
सामाजिक बुराई के साथ अपराध है बाल विवाह : एसडीएम

मधेपुरा। अनुमंडल मुख्यालय स्थित राजनंदन कला भवन में मंगलवार को बाल विवाह और दहेजप्रथा को दूर करने के लिए मुखिया का एक दिवसीय कार्याशाला सह उन्मूखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राज्य महिला आयोग द्वारा किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ एसडीएम एसजेड हसन ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि बाल विवाह और दहेज प्रथा न केवल सामाजिक बुराई है। बल्कि कानून अपराध है। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सभी लोगों को जागरूक होना होगा। इस बुराई के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है। इस कार्य में मुखिया की भूमिका अहम है। सभी मुखिया को चाहिए समाज में फैल रहे इस कुप्रथा को समाप्त कराने के लिए दायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि  दहेज अपने आप में एक बुराई ही नहीं बल्कि कई अन्य सामाजिक बुराइयों की जननी है। इसमें कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बेमेल विवाह, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिसा दहेज हत्या आदि शामिल है।उन्होंने कहा कि दहेज लेना या दहेज देना दोनों अपराध है। दहेज अधिनियम में इसे गैर जमानती एवं संघीय अपराध माना गया है। ऐसे व्यक्ति को छह माह का कारावास एवं पांच हजार जुर्माना का प्रावधान है। वहीं  21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी को बाल विवाह माना जाता है। शादी के समय कोई भी पक्ष यदि इससे कम उम्र का है तो यह शादी बाल विवाह है। इसके कई दुष्परिणाम सामने आते हैं तो सरकार के तरफ से इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। सब मिलकर बिहार को बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने की दिशा में पहल करें। इस दौरान बताया कि दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्यान्वित राज्यव्यापी अभियान के अंतर्गत टास्क फोर्स गठन की किया गया है। पंचायत स्तर पर मुखिया की अध्यक्षता में पंचायत सेवक, विकास मित्र, संबंधित थाना की पुलिस तथा पंचायत के बुद्धिजीवी शामिल है। प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, संबंधित थाना के थाना प्रभारी तथा प्रखंड के बुद्धिजीवी समाजसेवी शामिल हैं। अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी का अध्यक्षता में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुमंडल स्तर पर संचालित इंटर महाविद्यालय के प्राचार्य, अनुमंडल के बुद्धिजीवी, समाजसेवी शामिल है। जिला स्तर पर जिला कल्याण पदाधिकारी की अध्यक्षता में अनुमंडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक जिला पंचायती राज पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला परियोजना प्रबंधक महिला विकास निगम परियोजना प्रबंधक महिला हेल्पलाइन एक बुद्धिजीवी समाजसेवी शामिल हैं। कार्यक्रम में मुखिया अब्दुल अहद, संजीव झा, सुबोध ऋषिदेव, अरबिद यादव, अर्चना कुमारी, मुखिया प्रतिनिधि मो. मुख्तार आलम आदि मौजूद थे।

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