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नामांकन स्थल के एक सौ मीटर के दायरे में वाहन ले जाने पर रोक

मधेपुरा । राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव के दौरान किसी भी पद के लिए नामांक

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Oct 2021 07:31 PM (IST)Updated: Mon, 18 Oct 2021 07:31 PM (IST)
नामांकन स्थल के एक सौ मीटर के दायरे में वाहन ले जाने पर रोक
नामांकन स्थल के एक सौ मीटर के दायरे में वाहन ले जाने पर रोक

मधेपुरा । राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव के दौरान किसी भी पद के लिए नामांकन करने के दिन निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय से सौ मीटर के दूरी में वाहन प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। प्रखंड कार्यालय परिसर में बनाए गए नामांकन स्थल के लिए प्रशासनिक स्तर से बैरिकेडिग का कार्य कराया जा रहा है। ताकि किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रत्याशी वाहनों के साथ नामांकन स्थल परिसर में प्रवेश नहीं कर सके।

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मालूम हो कि पुरैनी प्रखंड क्षेत्र में दसवें चरण आगामी आठ दिसंबर को होने वाले मतदान को लेकर 26 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नामांकन को लेकर फिलहाल प्रखंड कार्यालय परिसर में एनआर काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नामांकन के दौरान नामांकन स्थल पर जहां सुरक्षा की चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था की जाएगी। वहीं नामांकन स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार से अभ्यर्थी के साथ उसके प्रस्तावक व समर्थक को ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस बाबत प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि नामांकन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी या उसके समर्थकों द्वारा उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पर्ची पर नहीं होगा प्रत्याशी का नाम या चुनाव चिन्ह

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची सादे कागज पर अंकित होगा। पर्ची पर प्रत्याशी का नाम या चुनाव चिह्न अंकित करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पर्ची पर सिर्फ मतदान केंद्र संख्या, मतदाता का क्रमांक व नाम ही दर्ज करना सुनिश्चित किया गया है।

बिना अनुमति वाले वाहन होंगे जब्त

राज्य निर्वाचन आयोग के जारी गाइडलाइन के अनुसार चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी को जहां चार दुपहिया वाहन या दो हल्का मोटर वाहन उपयोग में ला सकते हैं। वहीं मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशी प्रचार-प्रसार के लिए चालक सहित दो पहिया वाहन या एक हल्का मोटरवाहन का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि ग्राम पंचायत सदस्य व ग्राम कचहरी पंच के प्रत्याशियों के लिए चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन के उपयोग की अनुमति दी गई है। वाहनों का परमिट अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता के नाम से जारी किया जाएगा। साथ ही मतदान की तिथि के 48 घंटे पूर्व तक ही प्रचार-प्रसार के लिए परमिट प्राप्त वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्याशी या निर्वाचन अभिकर्ता में से किसी एक को ही वाहन का परमिट दिया जाएगा। बिना परमिट के वाहन का परिचालन करते हुए पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा।


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