गलत जानकारी देकर मंदिर ट्रस्ट सदस्य बनने का आरोप
सरोज ¨सह के विरूद्ध राज्य धार्मिक पर्षद में की गई शिकायत --------------------------------- सदस्
सरोज ¨सह के विरूद्ध राज्य धार्मिक पर्षद में की गई शिकायत
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सदस्य से हटाए जाने की मांग
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03/37 वादी के परिजन के नाम पर सदस्य बनने का है आरोप
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संवाद सूत्र, ¨सहेश्वर (मधेपुरा) : गलत जानकारी देकर ¨सहेश्वर मंदिर न्यास समिति का सदस्य बनने का आरोप लगाया गया है। मामले की शिकायत बिहार राज्य धार्मिक पर्षद से की गई है। ¨सहेश्वर मंदिर को सार्वजनिक संपत्ति घोषित करने के लिए भागलपुर न्यायालय में अधिकार वाद दायर करने वाले स्वर्गीय कार्तिक प्रसाद ¨सह के पौत्र ने पर्षद के प्रशासक से मिलकर उन्हें पत्र सौंपा। पत्र में बताया गया है कि पंडा समुदाय के विरूद्ध वाद दायर कर मंदिर को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कराने वाले वाद के वादी के परिजन बनकर सरोज ¨सह सदस्य बन गए। इन्होंने बताया कि सरोज ¨सह ने पर्षद को 03/37 के एक वादी छोट नारायण ¨सह का पौत्र बनकर जालसाजी की। पर्षद ने इन्हें 03/37 के वादी का पौत्र समझकर सदस्य बना दिया। जबकि यह मुकदमा करने वाले छोट नारायण ¨सह के पौत्र नहीं हैं। पत्र में इन्होंने बताया है कि संयोग से सरोज ¨सह के दादा का नाम भी छोट नारायण ¨सह है। मिलते जुलते नाम को लेकर इन्होंने पर्षद को भ्रामक जानकारी दी और सदस्य बन गए। --प्रशासक ने दिया कार्रवाई का भरोसा
पर्षद में शिकायत करने वाले विजय ¨सह ने बताया कि प्रशासक सह विधि सचिव को मिलकर सारी बातें बताई गई। प्रशासक से गलत जानकारी देकर सदस्य बने सरोज ¨सह को हटाने की मांग की है। इन्होंने बताया कि 03/37 के आधार पर ही ¨सहेश्वर मंदिर को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया गया था। इसी न्यायादेश के आधार पर इस वाद के वादी के परिजन सदस्य बनते आ रहे हैं। विजय ¨सह ने बताया कि प्रशासक ने जल्द ही कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया है। इन्होंने बताया कि प्रशासक ने मामले की सुनवाई को लेकर एक तिथि निर्धारित करने की बात कही है।