गरीब तबके के वृद्धजनों का सहारा बनी वृद्धवस्था पेंशन योजना
संवाद सहयोगी लखीसराय दूसरे पर आश्रित रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर 60 वर्ष से अधिक उम्र
संवाद सहयोगी, लखीसराय : दूसरे पर आश्रित रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देने की व्यवस्था की है। बीपीएल परिवार के वृद्ध जनों को इंदिरा गांधी वृद्धवस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन उपलब्ध कराया जाता है। जबकि दूसरे पर आश्रित रहने वाले गरीब तबके के वृद्धजनों को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत पेंशन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के कुल 82 हजार 166 वृद्धजनों का पेंशन सहारा बना हुआ है। जिले के 45,361 वृद्धजनों को इंदिरा गांधी वृद्धवस्था पेंशन योजना के तहत एवं 36,805 वृद्ध जनों को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत पेंशन मिल रहा है।
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इंदिरा गांधी वृद्धवस्था पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि
केंद्र सरकार द्वारा बीपीएल परिवार के वृद्धजनों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई है। 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के वृद्ध को प्रतिमाह पांच सौ रुपये एवं 80 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के वृद्ध को प्रतिमाह आठ सौ रुपये पेंशन दिया जा रहा है। गरीब तबके के वृद्ध जनों के लिए इंदिरा गांधी वृद्धवस्था पेंशन योजना वरदान साबित हो रही है।
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मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि
आर्थिक रूप से कमजोर 60 वर्ष से अधिक उम्र के वैसे वृद्धजनों को जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने असमर्थ हैं, के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का की शुरूआत की गई है। उक्त योजना के तहत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के वृद्ध जनों को प्रतिमाह चार सौ रुपये एवं 80 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के वृद्ध जनों को प्रतिमाह पांच सौ रुपये पेंशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजना के तहत जिले के 36,805 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं।
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प्रखंडवार इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन धारियों की संख्या
बड़हिया - 7,160
चानन - 4,364
हलसी - 4,781
लखीसराय - 8,503
पिपरिया - 3,004
रामगढ़चौक - 2,715
सूर्यगढ़ा - 14,834
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मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बड़हिया - 3,489
चानन - 3,867
हलसी - 4,245
लखीसराय - 6,716
पिपरिया - 2,827
रामगढ़चौक - 4,372
सूर्यगढ़ा - 11,289
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वृद्धजनों को दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना चलाई जा रही है। जरूरतमंद वृद्धजनों को योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देना जरूरी है। आवेदन की जांच करने के बाद उसमें वर्णित तथ्य के सही पाए जाने पर वृद्धजन को संबंधित योजना के तहत पेंशन उपलब्ध कराया जाता है।
अमित विक्रम, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग।