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रामगढ़ चौक प्रखंड में आज से होगा नामांकन, जारी हुई अधिसूचना

लखीसराय। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव के चौथे च

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Sep 2021 05:53 PM (IST)Updated: Fri, 24 Sep 2021 05:53 PM (IST)
रामगढ़ चौक प्रखंड में आज से होगा नामांकन, जारी हुई अधिसूचना
रामगढ़ चौक प्रखंड में आज से होगा नामांकन, जारी हुई अधिसूचना

लखीसराय। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव के चौथे चरण में लखीसराय जिले के दूसरे चरण में रामगढ़ चौक प्रखंड में होने वाले चुनाव की की अधिसूचना जारी की है। डीएम ने प्रपत्र पांच में अधिसूचना जारी करते हुए रामगढ़ चौक प्रखंड के बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद को पदवार आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 का आरक्षण रोस्टर भी जारी किया है। इसे प्रखंड मुख्यालय में चस्पा दिया गया है। प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन में नामांकन होगा जहां पंडाल बनाया गया है। अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए पदवार नामांकन काउंटर बनाया गया है जहां सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। नामांकन प्रक्रिया को अपडेट करने के लिए आइटी सेल काम करेगा। इसके लिए कार्यपालक सहायक प्रतिनियुक्त किए गए हैं। नामांकन प्रक्रिया 25 सितंबर से एक अक्टूबर तक चलेगी।

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11 बजे से चार बजे तक होगा नामांकन

पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी बीआरसी भवन में बनाए गए नामांकन काउंटर पर शनिवार से 11 बजे से शाम चार बजे तक नामांकन का पर्चा दाखिल कर सकेंगे। प्रत्याशी के साथ एक मात्र प्रस्तावक को साथ जाने की अनुमति रहेगी। शाम चार बजे तक जो भी अभ्यर्थी नामांकन के लिए पहुंचेंगे उन सभी का नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किया जाएगा।

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नामांकन के लिए निर्धारित शुल्क

- ग्राम पंचायत सदस्य और पंच पद के अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी को 250 रुपये तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 125 रुपये शुल्क लगेगा। - मुखिया, सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य पद के अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी को 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग महिलाओं को 500 रुपये शुल्क लगेगा। - जिला परिषद सदस्य पद के लिए अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को 2,000 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग महिलाओं को 1,000 रुपये का शुल्क लगेगा।


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