15 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में आजीवन कारावास व अर्थदंड
लखीसराय। त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद ने हलसी थाना कांड संख्या 61/04 सेशन न
लखीसराय। त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद ने हलसी थाना कांड संख्या 61/04, सेशन नंबर 740/08 के विचारण के पश्चात हत्या के मामले का दोषी पाते हुए शनिवार को हलसी थाना क्षेत्र के प्रतापपुर निवासी दुखी यादव के पुत्र पैरू यादव को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक लोक अभियोजक रामविलास शर्मा ने बताया कि विगत 20 जुलाई 2004 को दिन के करीब दस बजे प्रतापपुर निवासी मनोज यादव अपने भाई कारू यादव, चचेरा भाई उमेश यादव एवं अज्ञात लोगों के साथ मिलकर अपने खेत में धान की मोड़ी उखाड़ रहे थे। इसी दौरान गांव के ही पैरू यादव, उपेन्द्र यादव, दीप नारायण यादव, चालो यादव, बुधो यादव एवं पांच-छह व्यक्ति बंदूक एवं राइफल से लैस आकर कहने लगा कि मोड़ी क्यों उखाड़ रहे हो। अपने खेत में मोड़ी उखाड़ने की बात कहते ही दीप नारायण यादव ने गोली मारने का आदेश दिया। इसके बाद पैरू यादव ने राइफल से उसके भाई कारू यादव उर्फ अमरेश यादव के सीने में गोली मार दी। जिससे उसका भाई वहीं गिर गया। जबकि सभी लोग जहना गांव की ओर भाग गए। इसके बाद घर लाने के क्रम में उसके भाई कारू यादव उर्फ अमरेश यादव की रास्ते में ही मौत हो गई। इस संबंध में मनोज यादव के बयान पर हलसी थाना कांड संख्या 61/04 के तहत पैरू यादव, उपेन्द्र यादव, दीप नारायण यादव, चालो यादव, बुधो यादव एवं पांच-छह अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया। उपेन्द्र यादव, दीप नारायण यादव, चालो यादव एवं बुधो यादव के फरार रहने के कारण सिर्फ पैरू यादव का ही विचारण किया गया। न्यायाधीश ने विचारण के पश्चात पैरू यादव को धारा 302 का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जबकि 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष कारावास एवं दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक राम विलास शर्मा एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता शंकर यादव ने बहस में भाग लिया।