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दो गांजा तस्कर को 10 वर्ष सश्रम करावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना

खगड़िया। नशीली पदार्थ के तस्करी मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अली अहमद ने शुक्रवा

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Jan 2019 07:42 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jan 2019 07:42 PM (IST)
दो गांजा तस्कर को 10 वर्ष सश्रम करावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना
दो गांजा तस्कर को 10 वर्ष सश्रम करावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना

खगड़िया। नशीली पदार्थ के तस्करी मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अली अहमद ने शुक्रवार को दो आरोपित को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार 25 दिसम्बर 2016 को बलुआही चौक पर वाहन चे¨कग के दौरान दो लोगों को बाइक से उतरकर भागते देखा गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

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गिरफ्तार व्यक्ति ने अपना नाम हरिश्चन्द्र यादव (पहाड़ टोला, थाना-बलिया) तथा दूसरा व्यक्ति अपना नाम पंकज यादव (कुरहा, थाना- साहेबपुर कमाल, जिला-बेगूसराय) बताया। इनके पास एक थैला में से 20 किलो गांजा बरामद किया गया। इन दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट अंतर्गत खगड़िया नगर थाना में पुलिस अवर निरीक्षक अभिनन्दन कुमार की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई। न्यायालय ने उक्त दोनों व्यक्ति के विरुद्ध पर्याप्त

साक्ष्य पाकर 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।


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