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ट्रेन परिचालन बाधित करने के मामले में अज्ञात पर प्राथमिकी

लखीसराय। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन एव

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Apr 2018 05:44 PM (IST)Updated: Wed, 11 Apr 2018 05:44 PM (IST)
ट्रेन परिचालन बाधित करने के मामले में अज्ञात पर प्राथमिकी
ट्रेन परिचालन बाधित करने के मामले में अज्ञात पर प्राथमिकी

लखीसराय। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन एवं आरक्षण के विरोध में आहूत बंद के दौरान मंगलवार को ट्रेनों को रोकने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मालदा डिविजन अंतर्गत किऊल-जमालपुर रेलखंड के मसूदन एवं धनौरी रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर रेल की पटरी एवं कंक्रीट की बनी स्लीपर रख कर बंद समर्थकों द्वारा रेल परिचालन बाधित कर दिए जाने के मामले को लेकर आरपीएफ जमालपुर थाना में 100 से अधिक अज्ञात लोगों के विरुद्ध कांड अंकित कराया गया है। मसूदन रेलवे स्टेशन पर पुरानी पटरी रख कर रेल परिचालन बाधित कर दिए जाने को ले आरपीएफ जमालपुर में कांड संख्या- 90/18 के तहत 50 से अधिक अज्ञात बंद समर्थकों के विरुद्ध कांड अंकित कराया गया है। वहीं धनौरी रेलवे स्टेशन के अप लाइन पर रेलवे के कंक्रीट स्लीपर रखकर परिचालन बाधित किए जाने व 73421 नंबर की जमालपुर-किऊल डीएमयू को लगभग तीन घंटा रोके रखने को लेकर आरपीएफ जमालपुर थाना कांड संख्या 91/18 के तहत 50-60 अज्ञात के विरुद्ध कांड अंकित कराया गया है। ज्ञात हो कि आरक्षण के विरोध में बंद के दौरान मसूदन रेलवे स्टेशन के रेलवे लाइन पर पुरानी पटरी रख कर रेल परिचालन बाधित कर दिया गया था। धनौरी रेलवे स्टेशन के अप रेलवे लाइन पर कंक्रीट स्लीपर रखकर घंटों रेल परिचालन को बाधित रखा था। जिससे विभिन्न स्टेशनों पर लोकल एवं लंबी दूरी की ट्रेनें बाधित रही। इस कारण विभिन्न स्टेशनों पर घंटों ट्रेनें खड़ी रही थी।

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