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उम्र सत्यापन में नाबालिग होने पर होगी पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई

लखीसराय। क्षेत्र के पहाड़पुर ग्रामवासी व सीतामढ़ी में गव्य विकास पदाधिकारी सत्यनारायण प्रसाद ¨स

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 05:31 PM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 05:31 PM (IST)
उम्र सत्यापन में नाबालिग होने पर होगी पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई
उम्र सत्यापन में नाबालिग होने पर होगी पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई

लखीसराय। क्षेत्र के पहाड़पुर ग्रामवासी व सीतामढ़ी में गव्य विकास पदाधिकारी सत्यनारायण प्रसाद ¨सह के पुत्र सिद्धार्थ ऋषभदेव सत्यम उर्फ सन्नी कुमार द्वारा गांव की ही एक लड़की का विगत चार वर्षों से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दिया है। बुधवार को सदर अस्पताल लखीसराय में थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराया। दूसरी तरफ मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनीष कुमार ने बुधवार की देर शाम पीड़िता के घर पहुंच कर पीड़िता, उसकी मां एवं पिता से मामले की जानकारी ली। इधर बुधवार को ही पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के. शर्मा से भी उनके कार्यालय में मुलाकात कर जान पर खतरा होने एवं कांड को लेकर न्याय की गुहार लगाई। थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लखीसराय के समक्ष पीड़िता का बयान धारा 164 के तहत दर्ज कराया दिया गया है। पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद उसके वास्तविक उम्र का खुलासा हो पाएगा। पीड़िता के नाबालिग होने पर कांड में पास्को एक्ट जोड़ा जाएगा। वैसे पीड़िता ने अपना उम्र 18 वर्ष बताया है। पुलिसिया कार्रवाई से इतर बता दें कि सिद्धार्थ उर्फ सन्नी कुमार पूर्व में भी कई कारनामे कर चुका है। वर्ष 2014 मे सन्नी ने नशे मे धुत होकर अपनी स्वीप्ट डिजायर कार से खावा ग्राम के समीप मेदनी चौकी के तीन युवकों को रौंद दिया था। जिसमें तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने कार को जब्त भी किया था। उस वक्त सन्नी के पिता सत्यनारायण प्रसाद ¨सह ने अपने पैरवी और पैसे की बदौलत अपने बेटे को पुलिस की कार्रवाई से बचा लिया था।

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