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नशा के कारोबारी व सेवन करने वालों की अब खैर नहीं

लखीसराय। शराबबंदी के बाद बिहार सरकार अब बिहार को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए कमर कस

By JagranEdited By: Published: Fri, 30 Nov 2018 05:31 PM (IST)Updated: Fri, 30 Nov 2018 05:31 PM (IST)
नशा के कारोबारी व सेवन करने वालों की अब खैर नहीं
नशा के कारोबारी व सेवन करने वालों की अब खैर नहीं

लखीसराय। शराबबंदी के बाद बिहार सरकार अब बिहार को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए कमर कस चुकी है। अब किसी प्रकार का नशा का सामान रखने, कारोबार करने, आयात-निर्यात करने एवं सेवन करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर बिहार सरकार ने उत्पाद विभाग को जिले के सभी विद्युत पोल पर आइजी मद्य निषेध द्वारा जारी टॉल फ्री नंबर 18003456268 एवं 15545 अंकित करने का टास्क दिया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा टॉल फ्री नंबर पर किसी प्रकार का नशा का सामान रखने, कारोबार करने, आयात-निर्यात करने एवं सेवन करने संबंधी सूचना देने पर संबंधित थाना की पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। इसके बाद आइजी मद्य निषेध के कंट्रोल रूम से 24 घंटे के भीतर टॉल फ्री नंबर पर सूचना देने वाले व्यक्ति को की जाने वाली कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। दो दिसंबर को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर उत्पाद विभाग द्वारा जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड अंतर्गत माणिकपुर क्षेत्र में विद्युत पोल पर टॉल फ्री नंबर अंकित करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। नशा मुक्ति को लेकर सभी विद्युत पोल पर टॉल फ्री नंबर रहने से प्रत्येक व्यक्ति टॉल फ्री नंबर पर कहीं से किसी भी समय सूचना दे सकेंगे। अधीक्षक उत्पाद शैलेन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि टॉल फ्री नंबर पर सूचना देने के बाद संबंधित थाना अगर त्वरित कार्रवाई नहीं करता है तो डीएसपी स्तर से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी स्तर से भी त्वरित कार्रवाई नहीं किए जाने की स्थिति में उत्पाद विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यानि टॉल फ्री नंबर पर नशा के कारोबारी अथवा सेवन करने वाले के संबंध में सूचना मिलने पर हर हाल में कार्रवाई की जाएगी।

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