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हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास

लखीसराय। व्यवहार न्यायालय के त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद केसरी ने विचारण क

By JagranEdited By: Published: Mon, 10 Sep 2018 06:37 PM (IST)Updated: Mon, 10 Sep 2018 06:37 PM (IST)
हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास
हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास

लखीसराय। व्यवहार न्यायालय के त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद केसरी ने विचारण के पश्चात हत्या का दोषी पाते हुए एक व्यक्ति को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि एक व्यक्ति को धारा 323 भादवि का दोषी पाते हुए छह माह कारावास की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास की सजा मानिकपुर निवासी राम बालक शर्मा को एवं छह माह की सजा परशुराम शर्मा को सुनाई गई है। उक्त सजा सूर्यगढ़ा थाना कांड संख्या 143/97,सेशन नंबर 1258/97 में सुनाई गई है। लोक अभियोजक यदुनंदन प्रसाद ने बताया कि सूचक मानिकपुर निवासी उदय कुमार ने 8 जून 97 को पुलिस को दिए बयान में कहा है कि जमीन विवाद में मापी के दौरान गांव के ही रामबालक शर्मा एवं परशुराम शर्मा ने मिलकर उसके पिता तारिणी मिस्त्री को खंती एवं लाठी-डंडा से पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। न्यायालय ने विचारण के पश्चात धारा 302 भादवि का दोषी पाते हुए रामबालक शर्मा को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 323 भादवि का दोषी पाते हुए छह माह कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक मु, फारूक आलम एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अर¨वद कुमार सुधांशु ने बहस में भाग लिया।

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