नगर परिषद के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ केस
लखीसराय। नगर परिषद लखीसराय में सामग्रियों (डस्टबिन) की खरीद एवं कई योजनाओं में भारी अनिय
लखीसराय। नगर परिषद लखीसराय में सामग्रियों (डस्टबिन) की खरीद एवं कई योजनाओं में भारी अनियमितता मामले में सरकार के नगर विकास विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार के आदेश के महीनों बाद आखिरकार मंगलवार की शाम नगर परिषद लखीसराय के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी संतोष रजक, तत्कालीन प्रधान सहायक रंधीर कुमार एवं रोकड़पाल अरूण कुमार गुप्ता के खिलाफ लखीसराय थाना में केस दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि कर संग्राहक वीरेंद्र कुमार के बयान पर केस दर्ज किया गया है। इससे पहले विशेष सचिव के आदेश पर जिलाधिकारी ने 16 सितंबर को नगर परिषद के वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी को केस दर्ज करने का निर्देश दिया। जानकारी हो कि सामाजिक कार्यकर्ता हरिओम कुमार द्वारा पूर्व नप ईओ संतोष कुमार रजक के विरुद्ध जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी लखीसराय के यहां परिवाद दायर किया था। इसकी जांच निदेशक डीआरडीए द्वारा की गई थी। जांच में पूर्व नप ईओ के विरुद्ध आरोप पत्र विभाग को भेजा गया था। इसके आलोक में संतोष रजक से स्पष्टीकरण मांगा गया था। श्री रजक ने अपने बचाव में स्पष्टीकरण का जो जबाव विभाग को दिया वह स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। सरकार ने पूर्व नप ईओ के विरुद्ध लगाए गए आरोप को गंभीर वित्तीय अनियमितता माना है। सरकार के विशेष सचिव ने जिलाधिकारी को नगर परिषद लखीसराय में सामग्रियों के क्रय एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में गलत एवं अवैध रूप से भुगतान की गई राशि की वसूली करने का भी आदेश दिया है।