चार लोगों को सात वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड
लखीसराय। स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय न्यायालय के न्यायाधीश विश्वनाथ प्रसा
लखीसराय। स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय न्यायालय के न्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद ने गुरुवार को विचारण के पश्चात हत्या के प्रयास के मामले का दोषी पाते हुए चार लोगों को सात वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में साबिकपुर निवासी राजेश ¨सह, मुकेश ¨सह उर्फ बैलून ¨सह, रंजन ¨सह एवं राजीव ¨सह शामिल है। लोक अभियोजक यदुनंदन प्रसाद ने बताया कि दामोदरपुर निवासी जीतेन्द्र कुमार ने लखीसराय थाना कांड संख्या 145/05 एवं सेशन नंबर 238/06 में कहा है कि वे साबिकपुर के समीप गाड़ी लेकर जा रहा था। इसी दौरान साबिकपुर निवासी राज बल्लभ ¨सह, दयानंद ¨सह, मुकेश ¨सह, रंजन ¨सह, राजेश ¨सह एवं राजीव ¨सह ने जान मारने की नीयत से उसपर गोली चलाई। गोली उसकी अंगुली में लगी। विचारण के दौरान राज बल्लभ ¨सह, दयानंद ¨सह की मौत हो गई। न्यायालय ने धारा 307 का दोषी पाते हुए राजेश ¨सह, मुकेश ¨सह, रंजन ¨सह एवं राजीव ¨सह को सात वर्ष की सजा, 341 भादवि में छह माह एवं 323 भादवि में एक वर्ष की सजा एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर एक माह अतिरिक्त सजा होगी। जबकि मुकेश ¨सह को आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा सुनाई है। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। बचाव पक्ष से रमेश प्रसाद ¨सह एवं अभियोजन पक्ष से एपीपी रामविलास शर्मा ने बहस में भाग लिया।