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24 घंटे पूर्व मतदान केंद्रों को किया जाएगा सैनिटाइज

जेएनएन किशनगंज विधानसभा चुनाव स्वच्छ निष्पक्ष पारदर्शी व भयमुक्त वातावरण में कराए जाएंगे। इस

By JagranEdited By: Published: Mon, 21 Sep 2020 04:42 PM (IST)Updated: Mon, 21 Sep 2020 04:42 PM (IST)
24 घंटे पूर्व मतदान केंद्रों को किया जाएगा सैनिटाइज
24 घंटे पूर्व मतदान केंद्रों को किया जाएगा सैनिटाइज

जेएनएन, किशनगंज : विधानसभा चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी व भयमुक्त वातावरण में कराए जाएंगे। इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. आदित्य प्रकाश के द्वारा निर्देश जारी किया गया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इस बार चुनाव में कोविड 19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाना है। जिसके तहत एक दिन पूर्व यानी 24 घंटे पहले मतदान केंद्रों को सैनिटाइज कराया जाएगा।

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कोविड 19 को लेकर निर्वाचन प्रकिया बिल्कुल अलग तरीके से होगा। मतदान के दिन केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर के साथ उपस्थित स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा मतदाताओं को निर्धारित मानक पर शरीर का तापमान पाए जाने पर प्रवेश दिया जाएगा। अन्यथा, टोकन निर्गत कर मतदान के अंतिम समय बुलाया जाएगा। बूथों पर शारीरिक दूरी का पालन, सैनिटाइजर या साबुन पानी, मास्क का प्रयोग, हैंड ग्लोव्स का प्रयोग अनिवार्य होगा। इसका अनुपाल पीठासीन अधिकारी को सुनिश्चित करना होगा।

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25 तक देना होगा मतदान केंद्रों का रिपोर्ट-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी सेक्टर पदाधिकारियों को 25 सितंबर तक मतदान केंद्रों का समग्र रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मतदान केंद्रों पर पेयजल, शेड, रैंप, शौचालय, टेलीफोन व बिजली की व्यवस्था की जानकारी एकत्र की जाएगी। सभी सेक्टर में जनरल मैपिग सहित संवेदनशील गांव, टोले, बस्ती व अन्य क्षत्रो में भयमुक्त और स्वच्छ वातावरण बनाने का भी निर्देश दिया गया है।

सेक्टर पदाधिकारयों के द्वारा मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व मॉक पोल के द्वारा समस्याओं का समाधान, मतदाताओं को प्रशिक्षित करते हुए जागरुकता लाने, आवश्यतानुसार ईवीएम व वीवीपैट को बदलने व क्षेत्र भ्रमण कर मतदान प्रकिया की निष्पक्षता पर जोर दिया जाएगा। मतदान की पूर्व संध्या पर मतदान सामग्रियों के साथ मतदान दल के पहुंचने व अन्य मतदान संबंधी कार्यों को कराकर संतुष्टि उपरांत जिला नियंत्रण कक्ष के ओके प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान टेंडर वोट, प्रॉक्सी वोट, चैलेंज वोट, पोस्टल वोट आदि पर भी जानकारी दी जा रही है। मतदाता पहचान हेतु निर्धारित दस्तावेज, विभिन्न तरह के प्रपत्र, उनको भरने और जमा करने की प्रक्रिया बताए गए।


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