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डायट प्राचार्य निलंबित, विभागीय कार्रवाई प्रारंभ

किशनगंज : जिलाधिकारी महेन्द्र कुमार के द्वारा तीन जनवरी को भेजे गए पत्र को गंभीरता से लेते ह

By JagranEdited By: Published: Wed, 09 Jan 2019 08:45 PM (IST)Updated: Wed, 09 Jan 2019 08:45 PM (IST)
डायट प्राचार्य निलंबित, विभागीय कार्रवाई प्रारंभ
डायट प्राचार्य निलंबित, विभागीय कार्रवाई प्रारंभ

किशनगंज : जिलाधिकारी महेन्द्र कुमार के द्वारा तीन जनवरी को भेजे गए पत्र को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक अर¨वद कुमार वर्मा ने डायट प्राचार्य को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है। निदेशक के द्वारा जारी पत्र के अनुसार चकला स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य कामेन्द्र कुमार कामेश का निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय भागलपुर किया गया है। विभागीय कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक भागलपुर व जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज को उपस्थापन पदाधकिारी नियुक्त करते हुए 45 दिनों के अंदर कामेन्द्र कुमार कामेश के विरूद्ध प्रपत्र क गठित करते हुए साक्ष्यों की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

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इस संबंध में जानकारी देते हुए डीपीओ स्थापना डीएन झा ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा भेजे गए प्राथमिक ज्ञापांक 33 के साथ संलग्न जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ के द्वारा दो जनवरी चकला स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की जांच रिपोर्ट निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) अरिवंद कुमार वर्मा को भेजी गई थी। इनके आदेशानुसार आठ जनवरी को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य कामेन्द्र कुमार कामेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के माध्यम से जो जांच रिपोर्ट भेजी गई थी। इनमें मुख्य रूप से डायट में चल रहे प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में कुल 188 नामांकन के विरूद्ध केवल 17 प्रशिक्षुओं की उपस्थिति पाई गई। प्रशिक्षण के द्वितीय सत्र के एसाइनमेंट जमा करवाने नाम पर अवैध रूप से राशि की उगाही करने का आरोप ²ष्टिगत हुआ है। यह मामला अत्यंत ही गंभीर है। कामेन्द्र कुमार कामेश का यह कार्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावाली 1976 की कंडिका 3,1 के प्रावधानों के विपरीत है। यही वजह है कि इन्हें बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबन कर विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय भागलपुर निर्धारित किया गया है। इस क्रम में उन्हें जीवन यापन भत्ता निर्धारित मुख्यालय के स्थापना मद से भुगतान होगा। निदेशक प्राथमिक शिक्षा के आदेशानुसार प्रपत्र क एवं साक्ष्यों की प्रति संलग्न करते हुए संचालन पदाधिकारी उक्त विभागीय कार्यवाही को संचालित कर विहित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन 45 दिनों के अंदर उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए सीसीए रूल के तहत विभागीय कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक भागलपुर को संचालन पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज को उपस्थापना पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।


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