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पेज तीन की लीड: अब सुदूर ग्रामीण इलाका भी जुड़ जाएगा परिवहन से

फोटो 19 केएसएन 42 -ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार ने लाई नई योजन

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 12:06 AM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 12:06 AM (IST)
पेज तीन की लीड: अब सुदूर ग्रामीण इलाका भी जुड़ जाएगा परिवहन से
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फोटो 19 केएसएन 42

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-ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार ने लाई नई योजना

-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में पांच वाहन की होगी खरीद

संवाद सहयोगी, किशनगंज : अब सुदूर ग्रामीण इलाका भी परिवहन के माध्यम से प्रखंड व जिला मुख्यालय से जुड़ जाएगा। राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के माध्यम से नई योजना को लाया है। इसे मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का नाम दिया गया है। इस योजना को अमलीजामा पहनाने की तैयारी शुरु कर दी गई है। इसका मुख्य उद्?देश्य ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वाहन के जरिए रोजगार उपलब्ध कराना व ग्रामीण क्षेत्रों की दूरस्थ आबादी को प्रखंड मुख्यालय तक परिवहन सेवा प्रदान करना है। सरकार इस योजना के तहत प्रति पंचायत 4 सीट से दस सीट तक के पांच वाहन की खरीद की मंजूरी दी है। इसका लाभ पंचायत के अनूसूचित जाति व जनजाति तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग के सदस्यों को दिया जाएगा। उन्हें वाहन की खरीद पर वाहन के मूल्य का 50 फीसद व अधिकतम एक लाख रुपए सरकार अनुदान देगी। ताकि वाहन खरीदकर युवा रोजगार से जुड़ सके। यह जानकारी देते बुधवार को परिवहन कार्यालय में जिला परिवहन पदाधिकारी राजेन्द्रनाथ गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवा को रोजगार उपलब्ध होने के साथ-साथ हर पंचायतों का संपर्क मुख्यालय से हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर युवा पैसे के अभाव में व्यवसाय भी नहीं कर पाते हैं। अब बिहार सरकार की इस योजना से जिला के सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिल जाएगी। इस योजना के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत हर पंचायत से पांच-पांच युवाओं का चयन करेगी। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत में पांच वाहन के खरीद पर अनुदान की राशि दी जाएगी। अनुदान की राशि प्रति वाहन अधिकतम एक लाख रुपये होंगे या वाहन के कीमत का 50 फीसद अनुदान दिया जाएगा। यह योजना के पहले चरण में इसका लाभ अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के युवाओं को मिलेगा। वाहन को बिना अनुमंडल पदाधिकारी के अनुमति से पांच वर्षों तक नहीं बेचा जाएगा। इसके अलावा लाभ लेने के लिए लाभुक का उस पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना हेतु राशि परिवहन विभाग के योजना मद से उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान एमवीआई संजय कुमार, एएसआई प्रमोद भारती मौजूद थे।

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27 सितंबर से 22 अक्टूबर तक है आवेदन की तिथि

इस योजना से जुड़ने के लिए पंचायतवार आवेदन की तिथि 27 सितंबर से 22 अक्टूबर तक रखी गई है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 23 से 31 अक्टूबर तक प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर आवेदकों की वरीयता सूची बनाई जाएगी। इसके अलावा सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1 नवंबर को चयनित आवेदकों की सूची प्रकाशित की जाएगी। दावा आपति के बाद अंतिम रुप से चयनित सूची का प्रकाशन 1 दिसंबर को किया जाएगा। इस योजना का लाभ हर पंचायत से तीन अनुसूचित जाति व जनजाति और दो पिछड़े वर्ग के युवा ले सकेंगे। प्रति पंचायत में 4 से 10 सीट तक के पांच वाहन का खरीददारी किया जाएगा। वाहन खरीदने के लिए सरकार अधिकतम 1 लाख रुपये या वाहन के खरीद का 50 फीसद की राशि अनुदान देगी।

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क्या क्या दस्तावेज चाहिए -

आवेदकों के पास जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, उच्चतम योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, उम्र संबंधित प्रमाण पत्र, मोटरयान चलाने की अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। इस योजना का समीक्षा एवं किसी भी वाद-विवाद की सुनवाई के लिए एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी, सदस्य उप विकास आयुक्त, सदस्य जिला परिवहन पदाधिकारी, सदस्य सचिव जिला कल्याण पदाधिकारी, सदस्य अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक होंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन को डाउनलोड कर जांचोंपरांत सही पाये गए आवेदनों का पंचायतवार वरीयता सूची बनाई जाएगी। जिसमें लाभुक की शैक्षणिक योग्यता, समान शैक्षणिक योग्यता रहने पर अधिकतम योग्यता के अंक के आधार पर, समान योग्यता एवं समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।


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