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राज्य कर उपायुक्त ने की व्यवसायियों के साथ बैठक

खगड़िया। खगड़िया व नवगछिया के व्यवसायियों के संग शुक्रवार को खगड़िया व नवगछिया के राज्य कर उपायुक्त रवि रंजन आलोक ने कार्यालय कक्ष में बैठक की। बैठक में करदाताओं के अलावा सीए लेखा व कर पेशेवर शामिल थे।

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Jan 2020 07:00 PM (IST)Updated: Sat, 25 Jan 2020 07:00 PM (IST)
राज्य कर उपायुक्त ने की व्यवसायियों के साथ बैठक
राज्य कर उपायुक्त ने की व्यवसायियों के साथ बैठक

खगड़िया। खगड़िया व नवगछिया के व्यवसायियों के संग शुक्रवार को खगड़िया व नवगछिया के राज्य कर उपायुक्त रवि रंजन आलोक ने कार्यालय कक्ष में बैठक की। बैठक में करदाताओं के अलावा सीए, लेखा व कर पेशेवर शामिल थे।

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राज्य कर उपायुक्त ने व्यवसायियों को बताया कि बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम 2019 व संगत नियमावली 2020 का फायदा ले सकते हैं। यह स्कीम बकायेदार करदाताओं के लिए सुनहरा अवसर है। उन्होंने बताया कि पुराने निर्धारित कर 65 प्रतिशत ब्याज व जुर्माने का 90 प्रतिशत छूट प्राप्त कर एकमुश्त समाधान करा सकते हैं। राज्य कर उपायुक्त ने व्यवसायियों से ओटीएस स्कीम का अधिकतम लाभ लेने की अपील की है। राज्य कर उपायुक्त ने नए जीएसटी अधिनियम के तहत नई ऊर्जा के साथ राजस्व संग्रह में योगदान देने की भी बात कही है। बैठक में राज्य कर सहायक उपायुक्त मु. नसीम, आशीष कुमार पासवान, सुनील कुमार, ईट भट्ठा संघ के अमरजीत कुमार आदि ने भी नए स्कीम को लेकर जानकारी दी।


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