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मारपीट के अभियुक्त को पांच साल की सश्रम कारावास

संवाद सूत्र, खगड़िया: खगड़िया। जान मारने की नियत से मारपीट करने वालों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी

By JagranEdited By: Published: Mon, 11 Jun 2018 09:24 PM (IST)Updated: Mon, 11 Jun 2018 09:24 PM (IST)
मारपीट के अभियुक्त को पांच साल की सश्रम कारावास
मारपीट के अभियुक्त को पांच साल की सश्रम कारावास

संवाद सूत्र, खगड़िया:

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खगड़िया। जान मारने की नियत से मारपीट करने वालों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी खगड़िया सर्वजीत ने सोमवार को दोषी पाते हुए अर्थ दंड सहित पांच साल की सश्रम कारावास सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार राको निवासी पोलो उर्फ विद्यानंद यादव उसी गांव के रणवीर यादव का बांस दिनांक 13.5.16 को काट रहा था। मना किया, तो पोलो यादव, मनोहर यादव, मुकेश यादव एवं कृष्ण यादव गाली-गलौज, मारपीट करने लगे। रणवीर जख्मी हो गया। जख्मी स्थिति में उसे बेगूसराय में चिकित्सक के यहां भर्ती किया गया। रणवीर के घर के अन्य सदस्यों के साथ भी लूटपाट एवं मारपीट की गई। न्यायालय ने इस कांड में पोलो यादव को जान मारने की नियत से हमला करने के आरोप में दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी प्रकार मनोहर यादव को एक वर्ष कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि मुकेश यादव एवं कृष्ण यादव को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। इस कांड में अभियोजन पक्ष की ओर से नरेश दास एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शशिभूषण प्रसाद ने अपना-अपना पक्ष रखा। === ===


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