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गलत मुकदमा दायर करने वाले शिक्षक को अर्थदंड

संवाद सूत्र, खगड़िया: जिला अपीलीय प्राधिकार शिक्षक नियोजन खगड़िया ने झूठा परिवाद पत्र दाखिल क

By JagranEdited By: Published: Mon, 09 Jul 2018 09:43 PM (IST)Updated: Mon, 09 Jul 2018 09:43 PM (IST)
गलत मुकदमा दायर करने वाले शिक्षक को अर्थदंड
गलत मुकदमा दायर करने वाले शिक्षक को अर्थदंड

संवाद सूत्र, खगड़िया: जिला अपीलीय प्राधिकार शिक्षक नियोजन खगड़िया ने झूठा परिवाद पत्र दाखिल करने वाले शिकायतकर्ता को आर्थिक दंड से दंडित किया है। मामले के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक परिवादी प्रणव कुमार शर्मा नगर शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय भुरियाटारी, प्रखंड गोगरी जमालपुर ने दिनांक 22 जून 2017 को एक आवेदन शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दाखिल किया था। जिसमें विभाग द्वारा आवेदक का एरीयर एक लाख उन्नीस हजार एक सौ अठारह रुपये भुगतान नहीं करने की शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता ने प्राधिकार से माह दिसंबर 2010, जनवरी 2011 से मार्च 2011, अगस्त 2013, सितम्बर 2014, मार्च 2015 एवं जुलाई 2016 से सितम्बर 2016 का बकाया वेतन दिलाने का अनुरोध किया था। प्राधिकार ने शिक्षा विभाग से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछते हुए जांच रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया। विभाग ने प्राधिकार को जानकारी दी कि आवेदक 20 अगस्त 2013 से 1 अगस्त 2014 तक जेल में रहा है। इस संबंध में प्राधिकार द्वारा कारा अधीक्षक से प्रतिवेदन की मांग की गई, जो सही पाया गया। आवेदक के विरुद्ध एके गोण्ड प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी खगड़िया के यहां गोगरी थाना कांड संख्या 177-13 आईपीसी की धारा 363, 365-34 अंतर्गत मुकदमा चला रहा था। जिला अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष अवकाश प्राप्त न्यायाधीश चंद्रमा ¨सह ने मामले के सभी तथ्यों का अवलोकन करते हुए दुख व्यक्त किया कि यह मामला अति गंभीर है। तथा एक शिक्षक के आचरण के विरुद्ध है। इनकी प्रतिनियुक्ति एसडीओ गोगरी के यहां थी। इतने बड़े अपराध के बावजूद भी पुन: आवेदक द्वारा योगदान की ¨नदा की गई तथा विभाग द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं करने को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। प्राधिकार ने आवेदक द्वारा झूठा मुकदमा दायर करने न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह राशि बिहार विधिक सहायता समिति में जमा करने का निर्देश दिया गया है। === ===

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