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जन्म-मृत्यु निबंधन पर कार्यशाला आयोजित

खगड़िया। सदर प्रखंड कार्यालय में जन्म एवं मृत्यु निबंधन को लेकर प्रखंड स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्ष

By JagranEdited By: Published: Sun, 17 Dec 2017 12:37 AM (IST)Updated: Sun, 17 Dec 2017 12:37 AM (IST)
जन्म-मृत्यु निबंधन पर कार्यशाला आयोजित
जन्म-मृत्यु निबंधन पर कार्यशाला आयोजित

खगड़िया। सदर प्रखंड कार्यालय में जन्म एवं मृत्यु निबंधन को लेकर प्रखंड स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा किया गया। सदर प्रखंड के पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी सेविका, महिला पर्यवेक्षिका ने प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षणार्थी को संबोधित करते हुए बेलदौर प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक व प्रशिक्षक बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि जन्म और मृत्यु निबंधन को लेकर जागरूक किया जाए। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 को बिहार में अप्रैल 1970 से लागू किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ संशोधन के बाद जनवरी 2000 से प्रभावी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पुन: इसमें संशोधित करते हुए बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2000, जो 25 सितम्बर 2012 से लागू है। प्रशिक्षक ने कहा कि प्रथम प्रति देने पर धारा 12 को सही करते हुए निश्शुल्क तथा द्वितीय प्रति देने पर धारा 17 को चिन्हित करते हुए पांच रूपये शुल्क देकर प्रमाण-पत्र निर्गत करना है। उन्होंने कहा कि प्रमाण-पत्र पर कार्यालय सील का लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सभी कॉलम को साफ-साफ भरते हुए बच्चे के जन्म के समय माता-पिता का पता तथा स्थायी पता दोनों जगह भरना है। जबकि जिला सांख्यिकी कार्यालय के संतोष कुमार ने कहा कि जन्म की तारीख एवं स्थान का एक प्रमाणिक दस्तावेज है। स्कूल में प्रवेश के समय,राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने हेतु एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ के लिए आवश्यक है। मौके पर आंगनबाड़ी सेविका प्रमीला देवी, रश्मी देवी, रेखा कुमारी, प्रेमलता, किरण देवी, राखी आदि मौजूद थे।


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