Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों के लिए वाहनों की संख्या का निर्घारण

    By JagranEdited By:
    Updated: Mon, 30 Aug 2021 05:29 PM (IST)

    कटिहार। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार एवं मतदान के दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण के लिए वाहनों की संख्या का निर्धारण किया गया है।

    Hero Image
    पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों के लिए वाहनों की संख्या का निर्घारण

    कटिहार। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार एवं मतदान के दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण के लिए वाहनों की संख्या का निर्धारण किया गया है। वाहनों का परमिट अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता के नाम से जारी किया जाएगा। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम कचहरी पंच के प्रत्याशियों के लिए एक यांत्रिक दुपहिया वाहन के उपयोग की अनुमति होगी। मुखिया, सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी प्रचार के लिए दो यांत्रिक दुपहिया वाहन या एक हल्का मोटरवाहन का उपयोग कर सकते हैं। जिप सदस्य पद के प्रत्याशी के लिए चार दुपहिया वाहन या दो हल्का मोटर वाहन चुनाव प्रचार के लिए अनुमान्य होगा। मतदान तिथि के 48 घंटे पूर्व तक ही प्रचार-प्रसार के लिए परमिट प्राप्त वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्याशी रिक्शा, टमटम और बैलगाड़ी का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए कर सकते हैं। रिक्शा पर होने वाला व्यय उनके चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। मतदान के दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न बूथों पर भ्रमण के लिए भी प्रत्याशियों के लिए वाहन के संख्या का निर्धारण किया गया है। जिला परिषद सदस्य पद के लिए एक हल्का मोटरवाहन प्रत्याशी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए अनुमान्य होगा। पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशी के लिए चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन, मुखिया पद के प्रत्याशी के लिए चालक सहित यांत्रिक दुपहिया, सरपंच पद के लिए चालक सहित यांत्रिक दूपहिया वाहन प्रत्याशी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए अनुमान्य होगा। ग्राम पंचायत सदस्य एवं पंच के लिए मतदान के दिन किसी भी तरह के वाहन के उपयोग को अनुमति नहीं दी जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रत्याशियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    comedy show banner
    comedy show banner