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नपं के कार्यपालक पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र क गठित करने का निर्देश

कटिहार। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बारसोई नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिका

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Oct 2020 07:18 PM (IST)Updated: Wed, 14 Oct 2020 07:18 PM (IST)
नपं के कार्यपालक पदाधिकारी के 
विरूद्ध प्रपत्र क गठित करने का निर्देश
नपं के कार्यपालक पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र क गठित करने का निर्देश

कटिहार। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बारसोई नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ब्रजकिशोर राम के विरूद्ध् प्रपत्र क गठित करने संबंधी पत्र जिलाधिकारी को जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने नियमों का उल्लंघन करते हुए एक वर्ष के भीतर ही मुख्य पार्षद अमृता देवी पर लगे अविश्वास प्रस्ताव पर विशेष बैठक एवं वोटिग मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इस मामले को पद का दुरूपयोग करने एवं नगरपालिका अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन बताया गया है। अविश्वास प्रस्ताव संबंधी बैठक का प्रतिवेदन कार्यपालक पदाधिकारी को निर्वाचन आयोग भेजने का निर्देश दिया गया था। लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी से प्रतिवेदन अब तक प्राप्त नहीं हो सका है। आयोग के सचिव ने कार्यपालक पदाधिकारी की कार्यशैली को अनुशासनहीनता भी बताया है। बताते चलें कि बारसोई नगर पंचायत की मुख्य पार्षद अमृता देवी के कार्यकाल के एक वर्ष के भीतर ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जबकि नियम के मुताबिक दो वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस मामले को लेकर मुख्य पार्षद ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी।

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