हत्या के दो आरोपितों को उम्र कैद
कटिहार। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय आनंद तिवारी की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी
कटिहार। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय आनंद तिवारी की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाते हुए बारसोई थाना के बाजितपुर निवासी मु. असलम व आदिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड देने का आदेश भी दिया गया है। आदिल को 307 में दस वर्ष, 10 हजार अर्थदंड, 325 में पांच हजार अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया गया है। श्री तिवारी ने अर्थदंड की राशि में से 20 हजार रुपया प्रतिकर के रूप में सूचिका को देने का आदेश दिया है। इस वाद के अभियुक्त लेलन नेहा, मु. तासिम, मु. गरिबुल, मु. सोहेता, गुलसब्बो, मु. मेराज, खालिक, मु. सम्बुल उर्फ भगाज, मु. सोएब एवं मु. अदद उर्फ अशद को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है। इस वाद के अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार मिश्रा थे। जानकारी के अनुसार घटना को लेकर बाजितपुर निवासी एखलाक ने मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि चार नवम्बर 2008 को आठ बजे उनके पिता तस्कीम अपनी खाली पड़ी जमीन पर झाड़ू दे रहे थे। इसी दौरान आरोपितों ने उसकी हत्या कर दी। बचाने आने पर मां नूरजहां को भी पीटकर जख्मी कर दिया गया।