बहू की हत्या के मामले में सास, पति व देवर को 11-11 वर्ष की कैद
कटिहार। त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश सुभाष चंद्र प्रसाद की अदालत ने दहेज के लिए बहू की ह
कटिहार। त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश सुभाष चंद्र प्रसाद की अदालत ने दहेज के लिए बहू की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए नगर थाना अंतर्गत गरेड़ी टोला मोफरगंज निवासी पति पप्पू साह, सास शोभा देवी व देवर ¨रकू कुमार साह को 11-11 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा मंगलवार को सुनाई है। सजा के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया है। इस वाद के अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार मिश्रा थे। उन्होंने आधा दर्जन गवाहों को न्यायालय में पेश कर न्यायालय में गवाही कराई थी। घटना को लेकर मृतका रूपजला देवी के पिता मुफस्सिल थाना अंतर्गत हफलागंज निवासी सुरेश प्रसाद साह ने मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी पुत्री की शादी घटना से चार वर्ष पूर्व हुई थी। 15 सितम्बर 2008 को कटिहार आया था तो सूचना मिली की उनकी बेटी सदर अस्पताल में है। जब वे सदर अस्पताल पहुंचे तो बेटी वहां मृत पड़ी थी। उसकी मौत जलने के कारण हुई थी। मामले में यह भी कहा गया कि उसे बीस हजार रुपया दहेज मांगा जा रहा था तथा शादी के बाद से ही पुत्री को प्रताड़ित किया जा रहा था। 13 सितम्बर 2008 को पुत्री को मायके से उसके पति जबरन ले गये तथा सभी मिलकर उसे दहेज के लिए जलाकर मार डाला।