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हत्या आरोपित को आजीवन कारावास

मधेपुरा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए

By JagranEdited By: Published: Tue, 17 Jul 2018 09:07 PM (IST)Updated: Tue, 17 Jul 2018 09:07 PM (IST)
हत्या आरोपित को आजीवन कारावास
हत्या आरोपित को आजीवन कारावास

मधेपुरा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए कदवा थाना अंतर्गत परभैली निवासी मु. मारूफ को आजीवन कारावास की सजा मंगलवार को सुनाई है। इस वाद के पीपी शंभू प्रसाद थे। इस मामले में एक दर्जन गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया था। श्री झा ने इस वाद के मु. नुरूल होदा, मु. नजीम, मु. आलम, शाहीना खातून, रहीना खातून, सजरीना खातून, बीबी आमना खातून, जहाना खातून कुल आठ लोगों को रिहा कर दिया है। घटना को लेकर अब्दुल जलील ने मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि 15 जुलाई 2015 को साढ़े दस बजे रात में आरोपित दरवाजा पर चढ़कर कहने लगे की खेत का आल क्यों काटा। इसी बात को लेकर सभी मिलकर मारपीट करते हुए धारदार हथियार से प्रहार कर जख्मी कर दिया। बचाने आने पर अरशद को भी पीटकर जख्मी कर दिया। बाद में इलाज के दौरान सूचक अब्दुल जलील की मौत हो गई।

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