नये उत्पाद अधिनियम में मां-पुत्र को पांच-पांच वर्ष की कैद
कटिहार। शुक्रवार को नये उत्पाद अधिनियम के तहत जिले में पहली सजा द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्य
कटिहार। शुक्रवार को नये उत्पाद अधिनियम के तहत जिले में पहली सजा द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार झा ने सुनाया है। फारबिसगंज जिले के मटियारी निवासी पुत्र सागर कुमार दास व उनकी मां निर्मला देवी को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों को एक-एक लाख रुपया अर्थदंड देने का आदेश भी दिया गया है। नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास का आदेश भी सुनाया गया है। सजा के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। इस वाद के विशेष लोक अभियोजक सह हरदेव मंडल, विजय कुमार चौधरी व मु. नूर आलम हैं। इस वाद के सूचक जोगबनी रेल थाना के पुअनि रामाशंकर चौधरी ने मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि वे 10 मार्च 2017 को फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर तैनात थे। इसी दौरान रेलवे स्टेशन के मुख्य निकास के पास छह ट्राली सामान रखा हुआ था। शंका होने पर उनके द्वारा चेक करने पर कुल 182 लीटर रायल स्टेज शराब राजस्थान निर्मित बरामद किया गया।