अप्राकृतिक यौनाचार के आरोपित पूर्व एडीएम की जमानत नामंजूर
कटिहार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर झा ने पूर्व अपर समाहर्ता जफर रकीब का जमानत आवेद
कटिहार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर झा ने पूर्व अपर समाहर्ता जफर रकीब का जमानत आवेदन सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। जमानत आवेदन संचालित करते हुए उनके अधिवक्ताओं ने कहा कि वे कई बीमारियों से ग्रसित हैं। इनके सेवाकाल में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। संभ्रांत एवं इज्जतदार व्यक्ति हैं एवं इस तरह का कुकृत्य नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य कई तरह का कानूनी हवाला देते हुए जमानत की मांग की गई। वहीं जिला लोक अभियोजक पीपी शंभू प्रसाद ने कहा कि यह एक हाई प्रोफाइल मामला है तथा डायरी में इनके खिलाफ साक्ष्य भी है। उनके द्वारा जमानत अस्वीकृत करने की मांग की गई। सुनवाई के बाद जिला जज ने उनका आवेदन खारिज कर दिया। उनके अधिवक्ता ने बताया कि वे अब उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल करेंगे। बता दें कि उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के बाद श्री रकीब ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार के न्यायालय में आत्मसर्पण किया था। सीजीएम द्वारा उनका जमानत आवेदन खारिज करने के बाद जिला जज श्री झा के यहां याचिका दाखिल किया था। डायरी वगैरह मांगने के बाद जिला जज ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। बता दें कि एक लिपिक द्वारा उन पर अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगाते हुए सहायक थाना में मामला दर्ज कराया गया था।