नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोपित को तीन वर्ष की कैद
जागरण संवाददाता, कटिहार : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोस्को अधिनियम के विशेष न्याया
जागरण संवाददाता, कटिहार : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोस्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश विजय आनंद तिवारी ने बच्ची के साथ छेड़खानी का दोषी पाते हुए मनिहारी थाना अंतर्गत पूरब टोला निवासी अनिल महतो को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा मंगलवार को सुनाई है। श्री तिवारी ने धारा 452 में तीन वर्ष दो हजार अर्थदंड, 354 में तीन वर्ष पांच हजार रुपया अर्थदंड एवं अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया है। इस वाद के विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार ने उक्त मामले में नौ गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई थी। घटना को लेकर 11 वर्षीय बच्ची के पिता ने मनिहारी थाना में मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि वह महेशपुर बहियार में फुस का घर बनाकर खेती की देखरेख करता था। उसकी पत्नी व 11 वर्षीय बच्ची साथ ही रहती थी। 30 अक्टूबर 2015 को रात के एक बजे अनिल महतो व शेख सोनू मास्केट व थ्रीनट से लैस होकर उसके घर पर आए तथा उसके 11 वर्षीय बच्ची को जंगल की तरफ घसीटकर ले गए। इससे बच्ची जख्मी भी हो गई। वे लोग बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश कर रहे थे। बच्ची नंगी अवस्था में ही भागकर अपने पिता के पास पहुंचकर इसकी जानकारी दी। इसमें मु. सोनू का अनुसंधान जारी रखते हुए सिर्फ अनिल महतो पर आरोप पत्र भेजा गया था।