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अपहरण व हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास

जासं, भभुआ: जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र ¨सह की अदालत ने बुधवार को अपहरण व हत्या के मामले में

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Jun 2018 06:10 PM (IST)Updated: Wed, 20 Jun 2018 06:10 PM (IST)
अपहरण व हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास
अपहरण व हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास

जासं, भभुआ: जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र ¨सह की अदालत ने बुधवार को अपहरण व हत्या के मामले में एक अभियुक्त अनवर अंसारी पिता नबी हुसैन अंसारी गांव दतियांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो धाराओं में 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा आ‌र्म्स एक्ट में पांच वर्ष व जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में सूचक नजमा बेगम पति स्व. ग्यासुद्दीन दतियांव गांव का कहना है कि 6.11.2014 को शाम छह बजे मेरे घर में मेरे ही गांव के अनवर अंसारी बंदूक लेकर घुस गए। मुझे बंदूक सटा कर मेरी लड़की कमरजहां का अपहरण कर लिया। उसके बाद दूसरे दिन 7.11.2014 को दतियांव सिवान में सर्वेश ¨सह के खेत में एक अज्ञात शव मिला। जिसकी पहचान करने की गई तो वह कमरजहां का शव था। केस में अभियोजन पदाधिकारी कुलेश्वर प्रसाद ¨सह व बचाव पक्ष के वकील जंग बहादुर ¨सह रहे। मामला विचारण के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने अपहरण व हत्या के मामले में दोषी पाते हुए अभियुक्त उक्त सजा सुनाई।

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