स्कूली वाहनों के मानकों की डीटीओ ने की जांच
नए मोटर अधिनियम के लागू होते ही जहां वाहन स्वामियों में हड़कंप मचा है वहीं परिवहन विभाग अधिनियम की जागरूकता और जांच को लेकर काफी सख्त हो गया है।
नए मोटर अधिनियम के लागू होते ही जहां वाहन स्वामियों में हड़कंप मचा है वहीं परिवहन विभाग अधिनियम की जागरूकता और जांच को लेकर काफी सख्त हो गया है। बुधवार को जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू के नेतृत्व में परिवहन विभाग के एमवीआइ व अन्य पदाधिकारियों ने जिले के कई स्कूलों में पहुंच कर स्कूली वाहनों की जांच की।
इस संबंध में पूछे जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि जांच के क्रम में वाहन का परमिट जीपीएस, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, सीट क्षमता यानी सभी मानकों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि कुदरा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पैराडाइज स्कूल में वाहनों की जांच की गई। इसी क्रम में पुसौली स्थित डीएवी स्कूल के भी वाहनों की जांच की गई। उन्होंने कहा कि स्कूली वाहनों की जांच के दौरान निर्धारित मानकों के अनुसार वाहन फिट नहीं पाए जाने पर वाहन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विद्यालय संचालकों से कहा जाएगा कि अधिनियम के तहत सभी शर्तों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों को स्कूली बच्चों के लाने व ले जाने में प्रयोग में नहीं लाएं। जांच में एमवीआइ रंजीत कुमार के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।