हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एफटीसी द्वितीय विनोद कुमार मिश्रा की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एफटीसी द्वितीय विनोद कुमार मिश्रा की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। सजा पाने वालों में लालव्रत यादव पिता मुनेश्वर यादव व सुभाष यादव पिता स्व. राजेंद्र यादव अधौरा थाना क्षेत्र के चौधरना गांव निवासी बताए जाते हैं।
इस मामले में सूचक अधौरा थाना क्षेत्र के चौधरना गांव निवासी राममूरत सिंह पिता स्व. यदुवंशी यादव का कहना है कि तीन जनवरी 2010 की शाम लालव्रत यादव व सुभाष यादव मारपीट कर रहे थे। जिसमें पुत्र राजदेव यादव झगड़ा छुड़ा रहा था। इस पर सुभाष यादव राजदेव से मारपीट करने लगे और बंदूक से गोली मार दिए। हमलोग बचाने के लिए दौड़े तो रामगहन यादव टांगी लाया तथा उक्त दोनों अभियुक्तों के सहयोग से टांगी से काटने लगे। हल्ला करने पर ग्रामीणों को आते देख टांगी छोड़ कर सभी भाग गए। घटना बंदूक को लेकर हुई थी। मामला विचारण के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई। मामले में अपर लोक अभियोजक संजय कुमार शर्मा रहे।