बोलबाजी के विरोध पर मारपीट व हथियार के बल पर छिनतई
अधिवक्ता के आवेदन पर पुलिस ने चार के विरूद्ध दर्ज की प्राथमिकी जांच जासं भभुआ नगर के वार्ड 1
नगर के वार्ड 18 निवासी अधिवक्ता व उनके परिजनों के साथ बोलबाजी का विरोध करने पर मारपीट कर हथियार के बल पर छिनतई करने के मामले में चार के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। प्राथमिकी को दिए आवेदन में वार्ड 18 निवासी अधिवक्ता राधाकृष्ण प्रसाद ने लिखा है कि 13 जनवरी को उनके घर की छत पर उनका 15 वर्षीय पुत्र शिवानंद राज व पुत्री छोटे भाई शिवांश राज के साथ बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान बगल के राजा राम का पुत्र 28 वर्षीय राजकुमार रंजन अपनी छत से बोली बोलने लगा। इस पर मेरी पुत्री व पुत्र नीचे आकर हमलोगों से शिकायत किए। तब हम पति-पत्नी तीनों बच्चों के साथ राजा राम के दरवाजे पर शिकायत करने गए। लेकिन हमलोगों के पहुंचते ही राजकुमार रंजन व उनकी पत्नी रीना देवी व राजा राम की पुत्री नूतन प्रभा उर्फ सुनीता देखने के साथ गाली देना शुरू कर दी। विरोध करने पर राजा राम ने लात से मारकर मेरी पत्नी को गिरा दिया। राज कुमार रंजन मेरी बेटी को लाठी से मारकर उसका पैर तोड़ दिया। रीना देवी मेरे पुत्र शिवानंद राज के साथ मारपीट करने लगी। उधर नूतन प्रभा उर्फ सुनीता ने मेरे बेटे शिवांश राज के गले में गमछा डालकर जान से मारने की नीयत उसका गला दबाने लगी। मेरे द्वारा जब छुड़ाने का प्रयास किया गया तो राजाराम ने हाथ मे लिए कट्टे को मेरे कनपटी पर भिड़ा कर गले से दो भर के सोने का चेन छीन लिया। दिया। उसने कट्टा से मेरे बेटा शिवानंद पर फायर किया। संयोगवश सिर झुका लेने से वह बच गया। हल्ला करने पर पर उपरोक्त लोगों ने मारपीट करते हुए बच्चों का अपहरण कराने, बम से घर को उड़ा देने , पत्नी की नौकरी खत्म कराने के साथ-साथ अजा- थाना में प्राथमिकी दर्ज कराकर तबाह करने की धमकी भी दिया है। इससे हमलोग काफी भयभीत है। किसी तरह हिम्मत कर आवेदन दिया जा रहा है। अत: उपरोक्त लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए। पूछे जाने पर थानाध्यक्ष रामानंद मंडल ने बताया कि आवेदन के आधार 15 जनवरी की शाम प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कराई जा रही है। जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी।