पदाधिकारियों व कर्मियों को 15 फरवरी तक देना होगा संपत्ति का विवरण
पदाधिकारियों व कर्मियों को 15 फरवरी तक देना होगा संपत्ति का विवरण पदाधिकारियों व कर्मियों को 15 फरवरी तक देना होगा संपत्ति का विवरण
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत पदाधिकारियों व कर्मियों को संपत्ति का विवरण देने के लिए तिथि का निर्धारण किया है। निर्धारित समय पर संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों के वेतन पर रोक भी लगेगी। मिली जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार जिले के विभिन्न विभागों में पदस्थापित पदाधिकारी व कर्मियों की संपत्ति के विवरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए तिथि का निर्धारण किया है।
बता दें कि विभाग द्वारा जारी तिथि के अनुसार सभी निकासी पदाधिकारियों को विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित कर्मियों की सूची निर्धारित 15 जनवरी तक उपलब्ध करा देना है। इसके अलावा निर्धारित सूची के अनुसार पदाधिकारी व कर्मियों को 15 फरवरी तक संपत्ति का विवरण देने की तिथि निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि तक संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले पदाधिकारी व कर्मियों के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। यह रोक तब तक लगी रहेगी जब तक उनके द्वारा निर्धारित समय के अंदर संपत्ति का विवरण उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है। बता दें कि कैमूर जिले में कुल 180 कार्यालयों में कुल 3536 पदाधिकारी व कर्मचारी प्रतिनियुक्त हैं। इन कार्यालयों में जिला मुख्यालय से लेकर अनुमंडल, अंचल, प्रखंड सहित अन्य विभाग शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष पदाधिकारियों व कर्मियों के संपत्ति का विवरण की जानकारी प्राप्त की जाती है। जिले में समाहरणालय, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल, स्वास्थ विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मछली विभाग, न्याय विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, मंडल कारा विभाग, परिवहन विभाग, सिचाई विभाग, पीएचइडी विभाग, पुलिस विभाग, उद्योग विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, कल्याण विभाग सहित अन्य विभागों के 180 कार्यालय जिले में संचालित हैं।