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मोहर्रम पर्व पर विधि व्यवस्था को ले प्रशासन अलर्ट

जासं भभुआ: सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में बुधवार को क्षेत्र के पुलिस पदाि

By JagranEdited By: Published: Wed, 05 Sep 2018 07:43 PM (IST)Updated: Wed, 05 Sep 2018 07:43 PM (IST)
मोहर्रम पर्व पर विधि व्यवस्था को ले प्रशासन अलर्ट
मोहर्रम पर्व पर विधि व्यवस्था को ले प्रशासन अलर्ट

जासं भभुआ: सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में बुधवार को क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारियों की बैठक एसडीपीओं अजय प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने मोहर्रम पर्व पर की जाने वाली विधि व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। एसडीपीओ ने बताया कि मोहर्रम पर्व को ले अनुमंडल क्षेत्र के 11 सौ लोगों के विरूद्ध धारा 107 के अंतर्गत कार्रवाई का प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने बताया कि 103 लोगों को गुंडाएक्ट व 22 लोगों को जिला बदर के लिए चिन्हित किया गया। कागजी प्रक्रिया चल रही है। साथ ही बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 140 ताजिए जुलूस निकाले जाएंगे। इस बार किसी भी नए ताजिए जुलूस को निकालने की अनुमति नहीं दी गई। बिना अनुमति के ताजिए जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। एसडीपीओ ने बताया कि भभुआ थाना क्षेत्र के खनांव, रूईयां, कुंज, सिकठी, बेतरी व मनिहारी आदि गांवों में पर्व के दौरान विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार करमचट के झाली, तेंदुआ व सोनहन थाना के सोनहन, मिरिया, एकौनी, सादेकवई, भगवानपुर थाना क्षेत्र के कोचाढी, रामगढ, टोड़ी चैनपुर थाना के मलिकसराय, सिरविट, मुड़ी, सिकंदरपुर, चांद थाना क्षेत्र के लोहदन तथा अधौरा थाना क्षेत्र के मड़पा आदि गांवों पर पर्व के दौरान विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष में पर्व के समय जिन लोगों ने उत्पात किया है उनके विरूद्ध गुंडा एक्ट व सीसीए लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। बैठक में थानाध्यक्ष सह निरीक्षक सत्येंद्र राम सहित अनुमंडल क्षेत्र के निरीक्षक व थानाध्यक्ष शामिल थे।

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