कैमूर में अब वाहनों के परमिट के लिए जमा होंगे 30 जून तक आवेदन
रिवहन विभाग ने मोटर वाहन स्वामियों को कोरोना काल में राहत देते हुए परमिट के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है।
कैमूर। परिवहन विभाग ने मोटर वाहन स्वामियों को कोरोना काल में राहत देते हुए परमिट के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब परमिट प्राप्त करने के लिए 30 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वाहनों के परमिट के लिए पूर्व में 30 अप्रैल तक ही आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित थी। कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन को देखते हुए परिवहन विभाग के आयुक्त ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। जिसके आलोक में बड़ी संख्या में वाहन स्वामियों को इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू ने बताया कि राज्य परिवहन विभाग के निर्देश पर सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले वाहन स्वामी परमिट के लिए आगामी 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न शपथ पत्र की मूल प्रति दो जुलाई तक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र की मूल प्रति जमा न करने की स्थिति में परमिट के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए आवेदन से पहले विशेष ध्यान रखना होगा। जिला परिवहन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि अब राज्य परिवहन विभाग द्वारा राज्य भर के जिलों में ओवरलोड वाहनों की जांच के लिए विभाग जल्दी ही पोर्टेबल बे पैड की खरीद करेगा। उन्होंने कहा कि इस मशीन के माध्यम से ओवरलोड वाहनों की जांच कहीं भी की जा सकेगी। कैमूर जिले में ओवरलोड वाहनों की जांच के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ओवरलोडिग रोकने के लिए परिवहन विभाग के साथ-साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा भी लगातार वाहनों की जांच की जाती है। ओवरलोड वाहन मिलने पर उनके विरुद्ध जुर्माना वसूलते हुए नियमानुकूल कार्रवाई भी की जा रही है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि जीटी रोड के अलावा विभिन्न मुख्य पथों पर भी विभागीय पदाधिकारी वाहनों की जांच कर रहे हैं।