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होल्डिग टैक्स नहीं जमा करने वालों पर होगी कार्रवाई

नगर परिषद क्षेत्र के सरकारी व प्राइवेट भवनों पर नगर परिषद का करोड़ों रुपये होल्डिग टैक्स बकाया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 04:15 PM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 09:50 PM (IST)
होल्डिग टैक्स नहीं जमा करने  वालों पर होगी कार्रवाई
होल्डिग टैक्स नहीं जमा करने वालों पर होगी कार्रवाई

कैमूर। नगर परिषद क्षेत्र के सरकारी व प्राइवेट भवनों पर नगर परिषद का करोड़ों रुपये होल्डिग टैक्स बकाया है। इसके वसूली के लिए नगर परिषद नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू की है। नोटिस प्राप्त होने के बकाएदारों को हर हाल में 15 दिनों के अंदर राशि जमा करनी होगी। निर्धारित समय तक राशि नहीं जमा करने पर उनके विरूद्ध निलाम पत्रवाद की भी कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में पूछे जाने पर नगर परिषद के नगर प्रबंधक इस्त्राफिल अंसारी ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठानों से तीन तरह का होल्डिग टैक्स नगर विकास विभाग के नियमानुसार वसूली किया जाता है। इसके लिए अलग अलग अदायगी की राशि का निर्धारण किया गया है। मकान, रोड से सटे प्रतिष्ठान तथा गलियों में बने मकान तथा प्रतिष्ठानों के लिए नगर विकास के द्वारा होल्डिग टैक्स का राशि का निर्धारण किया गया है। प्रधान सड़क से सटे मकान तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान के स्वामियों को नगर विकास विभाग के नियमानुसार अधिक राशि अदा करनी होती है।

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उन्होंने बताया कि नगर परिषद भभुआ के अंतर्गत आने वाले सरकारी भवनों व प्रतिष्ठानों पर नगर परिषद का होल्डिग टैक्स के रूप में 40 लाख से अधिक राशि बकाया है। जबकि गैर सरकारी प्रतिष्ठानों पर 30 लाख से अधिक का बकाया है। राशि जमा नहीं करने वालों पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी । बता दें कि इसी राशि से नगर में विकास की योजना बनती है। नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर विकासात्मक काम किए जाते है। नगर के साफ सफाई तथा अन्य काम किए जाते है।


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