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अब प्रशिक्षित लोगों को ही मिलेगा शस्त्र का लाइसेंस

अब शस्त्र लेने के लिए इ'छुक लोगों को पहले अब प्रशिक्षण लेना होगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत प्रशिक्षण प्रमाणपत्र शस्त्र लेने के लिए देना अनिवार्य होगा। बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए लोगों को अब नई शस्त्र अनुज्ञप्ति नहीं मिलेगी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 21 Jan 2019 10:23 PM (IST)Updated: Mon, 21 Jan 2019 10:23 PM (IST)
अब प्रशिक्षित लोगों को ही  मिलेगा शस्त्र का लाइसेंस
अब प्रशिक्षित लोगों को ही मिलेगा शस्त्र का लाइसेंस

अब शस्त्र लेने के लिए इच्छुक लोगों को पहले अब प्रशिक्षण लेना होगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत प्रशिक्षण प्रमाणपत्र शस्त्र लेने के लिए देना अनिवार्य होगा। बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए लोगों को अब नई शस्त्र अनुज्ञप्ति नहीं मिलेगी।

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सामान्य शाखा के वरीय उप समाहर्ता रमेश चंद्र चौधरी ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के आलोक में आयुध नियम 2016 के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिए नियम दस के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने का आवेदन देना होगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी पत्र के आलोक में बिहार सरकार के गृह मंत्रालय के आलोक में जिले को पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि अब नए शस्त्र अनुज्ञप्ति लेने के लिए आवेदकों को पहले प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण के उपरांत ही आवेदक नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि अभी प्रशिक्षण देने का स्थान व तिथि का निर्धारण नहीं हुआ है। स्थान व तिथि निर्धारण होने के बाद लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कार्यालय स्तर से सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण के संबंध में मार्गदर्शन भी मांगा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार, जिले में वर्तमान समय में लगभग 25 सौ अनुज्ञप्तिधारी है। जबकि नए लाइसेंस के लिए करीब छह सौ लोगों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से आवेदन भी किया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि पूर्व से शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाले शस्त्रधारकों को भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। आयुध नियम 2016 धारा 10 (1) के उपनियम क से च तक के आयुध एवं गोला बारूद रखने वाले तथा संचालित करने का प्रशिक्षण एवं रख-रखाव की भी जानकारी आवश्यक है।


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