पान की दुकानों पर नहीं बिकेंगे बिस्किट व कुरकुरे
कैमूर। कोरोना के वैश्विक महामारी देखने के बाद सरकार की ओर से कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब शहरी क्षेत्र में पान बेचने वाले दुकानदार बिस्किट चिप्स आदि नहीं बेच पाएंगे।
कैमूर। कोरोना के वैश्विक महामारी देखने के बाद सरकार की ओर से कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब शहरी क्षेत्र में पान बेचने वाले दुकानदार बिस्किट, चिप्स आदि नहीं बेच पाएंगे। इसको लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र के आलोक में यह कहा गया है कि पान के दुकानदार कुरकुरे, चिप्स, टॉफी, बिस्किट, नमकीन आदि सामान नहीं बेच सकेंगे। इसके लिए उनकी दुकानों को भी प्रतिबंधित किया जा रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि बच्चे तथा युवाओं को तंबाकू तथा इससे निर्मित सामान से दूर रखने के लिए यह पहल की गई है। शहर के अधिकांश दुकानों पर विभिन्न कंपनियों के पान, जर्दा, मसाला, सिगरेट, बीड़ी, खैनी आदि की लरी लगी रहती है। इसी सामान के बीच दुकानदार बच्चों के खाने वाले बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स भी टांग देते हैं। इन्हीं दुकानों से बच्चे अपनी जरूरत के सामान की खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे हालात में बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और इनके तंबाकू पर बच्चों की नजर पड़ती हैं। सरकार की ओर से तंबाकू को लेकर कानून भी बनाया गया है। विभागीय निर्देश के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में पान से जुड़े कारोबार बगैर लाइसेंस के नहीं चलेंगे। इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया जाएगा। विभाग ने इसके लिए नगर परिषद को दिशा निर्देश जारी किया है। बताया जाता है कि सरकार इस निर्देश के बाद शहर के करीब 200 दुकानों पर इसका असर पड़ेगा। जबकि नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 के तहत तंबाकू से तैयार पदार्थ का निर्माण एवं सप्लाई कोई भी काम करने के लिए बगैर लाइसेंस नहीं किया जा सकता।
नगर परिषद भभुआ के कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव ने बताया कि अभी सरकार की ओर से ऐसा आदेश नहीं आया है। यदि आदेश मिलता है तो इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। पान की दुकान से चिप्स, कुरकुरे को हटा दिया जाएगा। वहीं पान के दुकानदारों को भी लाइसेंस लेना होगा।