बैंक खाता आधार नंबर से जुड़ा हो, तभी मिलेगी डीजल अनुदान की राशि
डीजल अनुदान के लिए अॉनलाइन पंजीकरण अथवा आवेदन करने के लिए किसानों के पास अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या, साथ ही आधार से जुड़े बैंक खातों का होना अनिवार्य है।
कैमूर [जेएनएन]। सरकार जिले के किसानों को वित्तीय वर्ष 2018 के अंतर्गत खरीफ तथा रबी फसलों में अल्पवृष्टि के कारण सूखाड़ जैसी स्थिति को देखते हुए डीजलचलित पेंप सेटों से पटवन करने के लिए डीजल अनुदान की राशि मुहैया करने की व्यवस्था की है। इसके लिए किसानों को अॉनलाइन आवेदन करना है।
कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले के अब तक 653 किसानों द्वारा डीजल अनुदान की राशि प्राप्त करने को ले आनलाइन आवेदन किए गए हैं। आनलाइन आवेदन करने वाले किसानों में 40 किसानों के आवेदनों को भर कर प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। उनके खाते में राशि भेजी जाएगी।
डीजल अनुदान के संबंध में पूछे जाने पर जिला कृषि पदाधिकारी ललिता प्रसाद ने बताया कि अॉनलाइन पंजीकरण अथवा आवेदन करने के लिए किसानों के पास अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या, साथ ही आधार से जुड़े बैंक खातों का होना अनिवार्य है। पंजीकरण के समय किसान को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन का विवरण आदि देना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि डीजल अनुदान की राशि पाने के लिए कामन सर्विस केंद्र, सहज बसुधा केंद्र के आपरेटर आधार कार्ड में अंकित जानकारी के अनुसार आवेदन में किसानों का नाम व पूरी जानकारी भरेंगे। किसान इन सभी केंद्रों से आनलाइन आवेदन करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ 30 अक्टूबर 2018 तक फसलों की ङ्क्षसचाई के लिए क्रय किए गए डीजल पर 40 रुपया प्रति लीटर की दर से 400 रुपया प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान धान का बिचड़ा सहित खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी व मौसमी सब्जी, औषधी एवं सुगंधित पौधे की तीन सिंचाई के लिए 12 सौ रुपया प्रति एकड़ की दर से अनुदान की भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि एक दिसंबर 2018 से सात मार्च 2019 तक रबी फसलों की सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल पर 40 रुपया प्रति लीटर की दर से 400 रुपया प्रति एकड़ प्रति सचाई डीजल अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों का आधार सत्यापन तीन तरह से किया जाएगा।
वैसे किसान जो घर से स्वयं पंजीकरण कर रहें हैं उनका सत्यापन ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए किसानों को 12 अंकों की आधार संख्या प्रवृष्टि करनी होगी। सहज कॉमन सर्विस सेंटरों द्वारा पंजीकरण कराने की स्थिति में सत्यापन बायोमेट्रिक अथवा आइरआइएस डिवाइस के माध्यम से किया जाएगा।