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विद्यालय समिति में सचिव का चयन गलत

पेज दो संवाद सहयोगी भभुआ सदर प्रखंड कार्यालय में ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय नींबी खुर्द में विद्यालय शिक्षा समिति में सचिव का चयन गलत किया गया है और प्रधानाध्यापक व सचिव मिलकर राशि का गबन

By JagranEdited By: Published: Mon, 11 Nov 2019 06:41 PM (IST)Updated: Wed, 13 Nov 2019 06:13 AM (IST)
विद्यालय समिति में सचिव का चयन गलत
विद्यालय समिति में सचिव का चयन गलत

संवाद सहयोगी, भभुआ: सदर प्रखंड कार्यालय में ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय नींबी खुर्द में विद्यालय शिक्षा समिति में सचिव का चयन गलत किया गया है और प्रधानाध्यापक व सचिव मिलकर राशि का गबन कर रहे है। इसको लेकर पूर्व के दिनों में बीआरपी अरूण कुमार ने जांच कर अपनी रिपोर्ट बीईओ भभुआ को सौंप दी है। जिसमें पता चला है कि विद्यालय शिक्षा समिति में एक वार्ड सदस्य अध्यक्ष होता है। जबकि एक एचएम, के साथ साथ बीसी जाति से दो, इबीसी से दो, समान्य जाति से दो, ओबीसी से दो, एससी-एसटी से दो, बाल संसद का प्रधानमंत्री व मिना मंच की मुख्य को मिलाकर विद्यालय शिक्षा समिति बनती है। जिसमें से एक को सचिव चुना जाता है। लेकिन नियम है कि जिनका बच्चा या बच्ची विद्यालय में पढ़ते होंगे वो ही शिक्षा समिति के सदस्य बन सकते है। वो भी लगभग छह कक्षा में पढ़ते हो। विद्यालय शिक्षा समिति भी मात्र तीन साल के लिए बनाई जाती है।लेकिन उक्त विद्यालय में सचिव की बच्चा उस विद्यालय से पढ़ाई कर के निकल चुका है। जांच में पता चला है कि एचएम व सचिव के मिली भगत से राशि का दुरूपयोग कर रहे है। इसको लेकर बीईओ ने एचएम को आगामी 15 दिनों में नया शिक्षा समिति गठन करने का निर्देश दिया है। साथ ही जब तक शिक्षा समिति का गठन नहीं हो जाता है तब तक कोई भी वित्तीय कार्य नहीं होगा।

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