अब हैंड हेल्ड डिवाइस से कटेगा ई-चालान
अब सड़क पर गाड़ी चलाते समय नियमों की अनदेखी करना वाहन चालकों को महंगा पड़ सकता है।
अब सड़क पर गाड़ी चलाते समय नियमों की अनदेखी करना वाहन चालकों को महंगा पड़ सकता है। अब वाहन चालकों को कागजातों को लेकर चलना जरूरी है। कागजात नहीं लेकर चलने से ई-चालान के माध्यम से जुर्माना लगेगा। इस सिस्टम से गाड़ी नंबर डालते ही यह पता चल जाएगा कि आप पर कब-कब जुर्माना हुआ है। परिवहन विभाग यातायात संबंधित कार्यो के निष्पादन के लिए तकनीकी व्यवस्था लागू कर पेपरलेस की ओर कदम बढ़ा रहा है। विभाग वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविग लाइसेंस की सुविधा आनलाइन करने के बाद अब ई-चालान की व्यवस्था लागू करने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए एनआइसी के द्वारा परिवहन विभाग ई-चालान एपल विकसित किया गया है। इस एपल को इंटरनेट के जरिए हैंड हेल्ड डिवाइस से जोड़ कर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों से आन द स्पॉट ई-चालान काटा जाएगा। इस संबंध में पूछे जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी राम बाबू ने बताया कि इस व्यवस्था से सड़क सुरक्षा सप्ताह के नियम के अनुपालन कराने में भी काफी सहूलियत होगी। इस डिवाइस से निकली चालान की रसीद 14 दिन तक ही मान्य रहेगा। साथ ही यातायात को बेहतर बनाने के लिए हर नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इससे लेखा-जोखा करने में भी मदद मिलेगी। इस व्यवस्था को शीघ्र ही लागू किया जाएगा।