त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ता की राशि आवंटित
भभुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिलने वाली भत्ता की राशि को सरकार ने कैमूर जिले के लिए आवंटित किया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिला परिषद अध्यक्ष से लेकर पंचायतों के वार्ड सदस्य तक मासिक भत्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2020- 21 में त्रिस्तरीय पंचायत राज विभाग ने जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ता भुगतान के लिए जिले को एक करोड़ छह लाख 68 हजार रुपये का आवंटन दिया है।
भभुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिलने वाली भत्ता की राशि को सरकार ने कैमूर जिले के लिए आवंटित किया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिला परिषद अध्यक्ष से लेकर पंचायतों के वार्ड सदस्य तक मासिक भत्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2020- 21 में त्रिस्तरीय पंचायत राज विभाग ने जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ता भुगतान के लिए जिले को एक करोड़ छह लाख 68 हजार रुपये का आवंटन दिया है। जिसमें तीन माह की राशि जिला परिषद के सदस्यों के खाते में भेज दी गई है। जबकि प्रखंड स्तरीय जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ता भुगतान की राशि जिले के सभी प्रखंड को उपावंटित की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मासिक भत्ता का भुगतान दो घटक के माध्यम से किया जाता है। इसमें विशेष घटक के अंतर्गत एससी एसटी समुदाय से चुने गए जनप्रतिनिधि आते हैं। जबकि सामान्य घटक के अंतर्गत अन्य जातियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मासिक भत्ता का भुगतान किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह से लेकर सितंबर माह तक जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ता की राशि सरकार द्वारा जिले को आवंटित कर दी गई है। जिले के जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों के लिए तीन लाख 87 हजा, पंचायत समिति के प्रमुख उपप्रमुख बीडीसी सदस्यों के मासिक भत्ता को ले 19 लाख 74 हजार तथा ग्राम पंचायत के मुखिया उप मुखिया सहित अन्य सदस्यों के मासिक भत्ता भुगतान का आवंटन 84 हजार 800 रुपये मिला है।
त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली मासिक भत्ता की राशि इस प्रकार।
जिला परिषद अधयक्ष - 12000 रुपये
जिला उपाध्यक्ष - 10,000 रुपये
जिला परिषद सदस्य - 2500 रुपये
प्रमुख - 10,000 रुपये
उपप्रमुख - 5000 रुपये
बीडीसी सदस्य - 1000 रुपये
मुखिया - 2500 रुपये
उप मुखिया - 1200 रुपये
वार्ड सदस्य - 500 रुपये